सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र मैनपुरी में ‘बाबा का बुलडोजर’ गरजा है। करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम के मैरिज हॉल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। इस मैरिज हॉल को सरकारी तालाब को कब्ज़ा कर बनाया गया था। बता दें कि 2022 में अखिलेश यादव करहल विधानसभा से ही विधायक बने थे, लेकिन कन्नौज से सांसद सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी है, यहाँ अब उपचुनाव होगा।
ध्वस्त किए गए ‘आयजा मैरिज हॉल’ का निर्माण चौधरी अब्दुल नईम ने अपनी बीवी फरजाना बेगम के नाम पर करवाया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान PAC की 4 कंपनियाँ और साथ-साथ पूरे जिले की पुलिस फ़ोर्स को लगाया गया था। कई पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और SDM इस दौरान मौजूद रहे। रविवार (21 जुलाई, 2024) को सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू की गई। तालाब की जमीन को घेर कर निर्माण कार्य कराया गया था।
इस मामले में संजीव यादव ने शिकायती पत्र सौंपा था, जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि नोटरी स्टाम्प पर चौधरी अब्दुल नईम ने कई लोगों को प्लॉट बेचा है। उन्होंने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जिलाधिकारी को इस मामले की जाँच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई से पहले मैरिज हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर पहरा बिठा दिया था।
मैनपुरी : न्यायालय के आदेश के बाद करहल से सपा चेयरमैन अब्दुल नईम के अवैध मैरिज होम को किया गया ध्वस्त, करहल तहसील क्षेत्र के ईदगाह के पास स्थित मैरिज होम पर लंबे समय से चल रहा था विवाद, कई थानों व पीएसी फोर्स की मौजूदगी में किया गया ध्वस्तीकरण@mainpuripolice #Mainpuri pic.twitter.com/EvOXxGmGqA
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) July 21, 2024
इस मैरिज हॉल से 300 मीटर की दूरी तक किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। आसपास की छतों पर भी किसी को तमाशबीन बनने की अनुमति नहीं थी। मैरिज होम का मेन गेट, 8 फ़ीट ऊँची बाउंड्री और बाथरूम को ध्वस्त किया गया। इसके बाद ऊपरी कमरों को तोड़ा गया। सामान पहले ही निकलवा दिया गया था। इस मामले में दिसंबर 2022 में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक सप्ताह पहले तहसीलदार की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 0.283 हेक्टेयर जमीन घेर कर कब्जाया गया था, जो ढाई करोड़ रुपए की है। न्यायालय में सपा नेता अब्दुल नईम की अपील ख़ारिज हो गई थी।