Thursday, September 19, 2024
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बाराबंकी में लव जिहाद: आजम जैदी ने अमन बनकर हिंदू महिला से रचाई शादी, फिर डालने लगा धर्मपरिवर्तन का दबाव, कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार

बाराबंकी में मोहम्मद आजम जैदी ने अमन बनकर एक महिला से शादी की और बाद में उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर अदालत के आदेश से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बार फिर ‘लव जिहाद’ का मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने हिंदू बनकर महिला से शादी की और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित महिला ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद न्यायालय ने पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया।

धोखे से शादी और उत्पीड़न

पीड़िता के अनुसार, आरोपित मोहम्मद आजम जैदी ने अपना नाम अमन बताकर 2016 में उससे शादी की थी। महिला को शादी के बाद ही ससुराल पहुँचने पर पति की असली पहचान का पता चला। जब उसने इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो उसे धमकाया गया और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया। महिला ने बताया कि शादी के बाद उसका जमकर यौन उत्पीड़न किया गया और धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को यह बात बताई, तो उसके साथ और भी बुरा किया जाएगा।

बेटी के जन्म के बाद शुरू हुआ धर्म परिवर्तन का दबाव

2017 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद से आरोपित ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसे बार-बार धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसने इसका विरोध किया। इसी दौरान उसके साथ और भी दुर्व्यवहार किया जाने लगा। पीड़िता ने इस धोखाधड़ी और उत्पीड़न की शिकायत करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से उसे न्याय की उम्मीद मिली।

अदालत के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत ने महिला की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (पत्नी के साथ क्रूरता), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (अपमान), 506 (धमकी) और 376 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज किया। इसके अलावा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित मोहम्मद आजम जैदी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने पीड़िता के साथ कई बार मारपीट भी की थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जल्द ही मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

लव जिहाद और यूपी का सख्त कानून

उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद‘ जैसे मामलों को रोकने के लिए पहले से ही कानून लागू है, लेकिन राज्य सरकार ने इस कानून को और सख्त बना दिया है। यूपी सरकार ने ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन (अमेंडमेंट) बिल 2024’ पास किया है, जिसके तहत जबरन, लालच देकर, या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरन या धोखाधड़ी का सहारा लेता है, तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा।

नए कानून के अंतर्गत सजा को भी सख्त कर दिया गया है, जिसमें न केवल उम्रकैद की सजा बल्कि जुर्माने की रकम भी दोगुनी कर दी गई है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा कर या शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, तो उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी।

बाराबंकी का यह मामला दिखाता है कि किस तरह से धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। आरोपित ने पहले हिंदू बनकर महिला से शादी की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालाँकि, महिला ने साहस दिखाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना यह भी साबित करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखता है और दोषियों को कानून के दायरे में लाता है।

सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों से ऐसे मामलों में और सख्ती आ सकती है, जिससे महिलाएँ और कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित रह सकें। यह कानून उन लोगों के खिलाफ एक बड़ा हथियार है जो शादी और प्यार का दिखावा कर धार्मिक धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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