दिल्ला दंगा 2020 के आरोपित उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें यह जमानत बहन के निकाह किए लिए दी है। उमर खालिद 16 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक जेल से बाहर रहेंगे।
गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कोर्ट ने उमर खालिद को 20 हजार रुपए के मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने उमर खालिद को सख्त निर्देश भी दिए हैं।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान उमर खालिद दिल्ली दंगा केस से जुड़े किसी भी गवाह से मुलाकात नहीं करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। इसके अलावा घर और निकाह से जुड़े स्थानों के अलावा वे किसी भी अन्य जगह नहीं जा सकेंगे।
उमर खालिद को इस अवधि के दौरान अपना फोन नंबर 24 घंटे एक्टिव रखने के भी निर्देश दिए। जाँच में शामिल पुलिसकर्मी लगातार उमर खालिद पर नजर रखेंगे। कोर्ट ने खालिद को 29 दिसंबर 2025 को अपनेआप सरेंडर करने के आदेश भी दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले भी उमर खालिद कई बार अंतरिम जमानत पर बाहर रह चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में खालिद को परिवार में एक निकाह समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की जमानत दी गई थी। इससे पहले साल 2022 में भी खालिद को बहन के निकाह के लिए जमानत मिली थी।

