उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर पिछले कुछ समय से लव जिहाद के मामलों के चलते चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच धर्म परिवर्तन और निकाह का एक और मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक युवती पिछले कई दिनों से लापता थी। कई दिनों बाद जब उस युवती की जानकारी मिली तब वह ज़ोया शेख बन चुकी है। युवती के माँ के मुताबिक़ सलमान नाम के युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया और इसके बाद निकाह कर लिया।
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपनी माँ के साथ दादा नगर स्थित फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती थी। नज़दीक में स्थित लाल कॉलोनी में युवती की मौसी भी रहती हैं, इसलिए युवती अक्सर वहाँ भी जाती थी। उस क्षेत्र में सलमान नाम का युवक बनियान का कारखाना चलाता है। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। युवती के परिजनों के अनुसार सलमान ने उनकी बेटी का ब्रेन वाश किया और इसके बाद अपने साथ ले गया।
इस घटनाक्रम के सम्बंध में युवती की माँ ने पनकी थाना क्षेत्र में 6 अक्टूबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में युवती की माँ ने बताया कि उनकी बेटी 5 अक्टूबर से लापता थी लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उनका कहना था कि कई दिनों बाद वह अपनी बेटी के बारे में जानकारी के लिए थाने गई तो वहाँ उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ज़ोया बन गई है। सलमान नाम के युवक ने उसके साथ निकाह और कोर्ट मैरिज भी कर ली है।
इसके अलावा भी युवती की माँ ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी पर दबाव बना कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। सलमान नाम का युवक उनकी बेटी को बंधक बना कर उस पर अत्याचार करता है। उनके अनुसार अगर बेटी सामने आकर यह बात स्वीकार कर लेती है कि यह सब कुछ उसकी मर्ज़ी से हुआ है, तब वह कुछ नहीं कहेंगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह कई दिनों से पनकी थाने के चक्कर लगा रही हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवती की माँ ने शनिवार को इस मामले की शिकायत एसआईटी के नोडल अधिकारी दीपक भूकर से मुलाक़ात कर की। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जाँच की माँग की। जिस पर एसआईटी के नोडल अधिकारी ने एसआईटी जाँच का भरोसा दिलाया है।
वहीं पनकी थाना के थानाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने ऑप इंडिया से बात करते हुए इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा,
“महिला ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह कई स्थानीय पत्रकारों के साथ आई थीं। उन्होंने (युवती की माँ) बताया कि उनकी बेटी बिना बताए घर से चली गई है। उस दिन डाक से हाईकोर्ट की सूचना आई थी कि युवती ने सातवें महीने (जुलाई) में ही शादी कर ली थी। उसकी शादी 6-7-2020 को ही हो गई थी। हाईकोर्ट में रिट संख्या 14335 के तहत, इसमें हाईकोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दे दिया कि इस नाम (ज़ोया) से परिवर्तन करके युवती ने शादी कर ली। इसलिए इन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न की जाए। यह आदेश 23 सितंबर 2020 को आ गया था और युवती की माँ ने शिकायत दर्ज कराई हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद। अब हाईकोर्ट का निर्देश जारी होने के बाद हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।”