भारत सरकार ने चीन की 43 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है।
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India’s sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF
— ANI (@ANI) November 24, 2020
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने वाले 43 मोबाइल ऐप को बैन करने का फैसला लिया है। सरकार को इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी।
बताया जा रहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इसे देखते हुए सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए इन्हें बैन कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐप्स को बैन किया गया है।
केंद्र ने 4 बार चीनी ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया
- पहली बार सरकार ने 29 जून को यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। फैसला 15 जून को गलवान झड़प के बाद लिया गया था।
- इसके बाद 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। सरकार ने यह कदम तब उठाया था, जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा था और चीनी सैनिकों ने दो बार घुसपैठ की कोशिश की थी।
- 2 सितंबर को सरकार ने पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन किया था। पबजी को 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है।
- अब फिर सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स बैन की हैं। देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए इन्हें खतरा बताया गया है।