मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) से दिल को दहाने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक महिला से उसके पति ने अपने नौकर और दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप (Gang rape In Indore) किया। रविवार (16 जनवरी 2022) को मामला प्रकाश में आने के बाद क्षिप्रा पुलिस ने इंदौर के एक बिल्डर और उसके चार दोस्तों को सामूहिक बलात्कार करने, प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति की बात ना मानने पर वह उसके प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के दूसरे अंगों को सिगरेट से दाग देता था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की रहने वाली है। 32 वर्षीय महिला की पहचान इंदौर के नामी बिल्डर 45 वर्षीय राजेश विश्वकर्मा से मेट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी के जरिए हुई थी। पीड़िता छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में टीचर है। वेबसाइट पर बातचीत के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। 24 अक्टूबर 2021 को आरोपित ने छत्तीसगढ़ के बेमतरा में जाकर महिला के साथ शादी की थी। बिल्डर ने शादी में अपने घरवालों को भी नहीं बुलाया था। इसको लेकर जब पीड़िता ने सवाल किया तो उसने कहा था कि घर के लोग शादी से नाराज हैं। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा तो उनके पास चलेंगे।
बताया जा रहा है कि राजेश विश्वकर्मा नागदा के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखता है। शादी के बाद वह पत्नी को लेकर इंदौर के एबी रोड पर मांगलिया स्थित अपने फॉर्म हाउस में ले आया था। फॉर्म हाउस में कुछ दिन ठीक से रहने के बाद अय्याश पति उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट कर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगा। महिला के मना करने पर वह उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देता। उसे इतना मारता की हाथ-पैरों से खून निकलने लगता। हद तो तब हो गई जब वह उसे निर्वस्त्र करके अपने नौकरों अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और दोस्त विवेक विश्वकर्मा के पास भेजता और सभी मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म करते। विरोध करने पर राजेश उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी देता।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि विश्वकर्मा ने अपने नौकर और दोस्तों के सामने उसे परोस दिया था। वह महिला को पोर्न मूवी दिखाता और उसी के हिसाब से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था। महिला ने यह भी बताया कि फॉर्म हाउस में पार्टी के लिए वह अक्सर बाहर से लड़कियाँ बुलाता था। वहाँ न्यूड पार्टी चलती थी। इस दौरान बिल्डर महिला को भी न्यूड होकर डांस करने के लिए कहता था। डांस खत्म होने के बाद वो और उसके दोस्त पीड़िता के साथ रेप करते थे। यही नहीं, महिला को गर्भ न ठहरे इसके लिए वह उसे गर्भ निरोधक गोलियाँ खिला देता था। पति ने कई बार नग्न और अर्धनग्न अवस्था में उसके फोटो लिए और वीडियो बनाए और कहा कि उसने यदि किसी से शिकायत की तो वह इन्हें वायरल कर देगा।
महिला ने बताया कि एक दिन मौका पाकर वह वहाँ से भाग निकली और छत्तीसगढ़ पहुँच गई। कुछ दिनों बाद उसने इंदौर के क्षिप्रा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जाँच कर रही सुमन तिवारी ने टीओआई को बताया कि प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि पति मुख्य आरोपित है। उसने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो वह उसे जान से मार देगा। पाँच आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 377 और 323 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।