Monday, December 23, 2024
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केमिकल फेंके, साड़ी खींचा… केतकी चितले ने बताया- पवार पर नहीं था पोस्ट, NCP कार्यकर्ताओं ने हिरासत में बदसलूकी की

"मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। मैंने शरद पवार के बारे में बात ही नहीं की।मुझे गैरकानूनी तरीके से मेरे घर से उठाया गया।"

मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketaki Chitale) के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हिरासत में बदसलूकी की थी। उन पर टॉक्सिक केमिकल फेंके गए थे। उनकी साड़ी का पल्लू खींचा गया था। यह खुलासा अभिनेत्री ने टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में किया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कथित अपमान को लेकर मई में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनका यह भी कहना है कि जिस पोस्ट को लेकर उन पर 22 एफआईआर किए गए, वह शरद पवार से जुड़ा हुआ भी नहीं था। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को जमकर लताड़ लगाई गई।

करीब 40 दिन जेल में बिताने के बाद चितले हाल ही में जमानत पर बाहर आईं हैं। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर फ्री स्पीच का झंडा लेकर चलने वाले उस वक्त कहाँ थे, जब एक पोस्ट को लेकर बिनी किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया बिना उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरव्यू में केतकी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर फ्री स्पीच का रोना रो रहे लोगों पर निशाना साधा। एक्ट्रेस ने कहा कि राहुल गाँधी, शशि थरूर, ओवैसी, जयराम रमेश, डेरेक ओ ब्रॉयन, अजीत अंजुम, रबीश कुमार, ममता बनर्जी, राणा अयूब और महुआ मोइत्रा समेत अन्य लोग उस वक्त कहाँ थे, जब मुझे गिरफ्तार किया गया था।

एक्ट्रेस ने कहा, “उस वक्त ये लोग कहाँ थे, जब मुझे 41 दिनों तक जेल में रखा गया था। क्या कर रहे थे ये लोग। क्या केवल इसलिए ये लोग जुबैर का बचाव कर रहे हैं क्योंकि इनकी विचारधारा एक है।”

केतकी ने कहा, “मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। मैंने शरद पवार के बारे में बात ही नहीं की। पूरी पोस्ट में शरद पवार को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है। मुझे गैरकानूनी तरीके से मेरे घर से उठाया गया। न तो कोई नोटिस दी गई, न ही कोई बयान दिया गया और बिना किसी अरेस्ट वारंट के मुझे गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी में मेरे साथ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। एक पोस्ट के लिए एक नहीं, बल्कि 22 एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज की गई।”

गौरतलब है कि 27 जून को महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि वह चितले को अब गिरफ्तार नहीं करेगी। इससे पहले एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होनी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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