राजस्थान के अलवर में पहलू खान केस में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या-1) सरिता स्वामी ने इस केस में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। गो-तस्करी के शक में अप्रैल 01, 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की पिटाई की गई थी। डेयरी बिजनस करने वाले पहलू की 2 दिन बाद मौत हो गई थी।
पहलू खान की हत्या के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार (अगस्त 14, 2019) को अपना फैसला दिया है। पहलू खान की हत्या की वारदात में 9 आरोपित पकड़े गए, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। इनमें से बुधवार को कोर्ट ने 6 आरोपितों पर फैसला सुनाया है। विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया और भीम राठी को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। जबकि, नाबालिग आरोपितों पर सुनवाई जुवेनाइल अदालत में की जा रही है।
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019
फैसला आने के बाद कोर्ट से बाहर निकले पहलू खान पक्ष के वकील कासिम खान ने कहा कि केस की जाँच सही ढंग से नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में चार्जशीट पेश करने का भी आरोप लगाया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस वक्त पहलू खान पर हमला हुआ, उस वक्त वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। पुलिस ने उनको भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया था। वहाँ इलाज के दौरान पहलू खान की अप्रैल 04, 2017 को मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट में चालान के बाद नियमित सुनवाई हुई थी।