दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की है। एसएम अली पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के कहने पर अवैध प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।
‘इंडिया टुडे’ ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने सीसीएस (CCA) रूलिंग 1965 के नियम 16 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी एसएम अली के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की है।
Delhi Lt Governor V.K Saxena has recommended to Ministry of Home Affairs to initiate disciplinary proceedings against IAS officer SM Ali for allowing “illegal resolutions of the Delhi Waqf Board” at behest of its then Chairman Amanatullah Khan during his tenure as CEO of DWB. pic.twitter.com/4Qp4xAqaon
— IANS (@ians_india) November 14, 2022
दरअसल, एसएम अली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ रहते हुए, नए सीईओ और संविदा कर्मियों की नियुक्ति मामले में अनियमितता बरतने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रही सीबीआई की जाँच रिपोर्ट में सामने आया है कि एसएम अली ने वक्फ वॉर्ड के सीईओ रहते हुए बिना किसी आपत्ति के अवैध प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी।
यही नहीं, उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन में दिल्ली वक्फ अधिनियम और नियम का उल्लंघन किया गया था। साथ ही, नए सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए औपचारिक तौर पर अपना पद भी महबूब आलम को सौंप दिया था।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (ACB) ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों के चलते उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे।
अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किरायेदारी का निर्माण, वाहनों की खरीदी में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की नियुक्ति के आरोप है। इन तमाम आरोपों को लेकर ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2020 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था।