मद्रास हाईकोर्ट ने तमिनलाडु वक्फ बोर्ड के 240 साल पुराने दरगाह को वक्फ संपत्ति बताने के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दरगाह की भूमि पर पारिवारिक दावा माना।
कर्नाटक के मंत्री जमीर खान ने विधानसभा में कहा है कि वक्फ की जमीन 1.12 लाख एकड़ से घट कर 20054 एकड़ रह गई है, क्योंकि इन पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब वक्फ बोर्ड को भी अन्य धार्मिक संस्थानों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उन 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया।