बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने कानूनी नोटिस जारी कर उन्हें धमकाने के लिए गुरुद्वारे से माफी की माँग की है। बता दें कि गुरुद्वारा निकाय ने पिछले महीने कंगना को उनके ट्विट्स के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें कंगना ने कथित रूप से उन किसानों और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा था, जो नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा निकाय को भेजे गए नोटिस को ट्विटर पर शेयर किया। सिरसा ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, “उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। माफी तो आप ही माँगोगी कंगना रनौत। अब यह लड़ाई कोर्ट तक जाएगी और तुम्हें वहाँ हिसाब देना होगा किसानों के खिलाफ अपनी नफरत भरी सांप्रदायिक ट्विट्स का।”
Kangana Ranaut replied to our Notice & asked us to apologise for criminal intimidation 😂
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) January 5, 2021
उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे
माफ़ी तो आप ही माँगेगी @KanganaTeam
अब यह लड़ाई कोर्ट तक जाएगी और तुम्हें वहाँ हिसाब देना होगा किसानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत भरी सांप्रदायिक ट्वीटस का! pic.twitter.com/namk2zFAk0
अपने नोटिस में, कंगना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी द्वारा भेजा गया कानूनी नोटिस ‘अस्थिर और कानूनी रुप से अयोग्य’ (‘Untenable and bad in law’) है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499, 500 की धारा लगाई है, उसकी वो व्याख्या नहीं कर पा रही है कि उन्होंने किस आधार पर लगाया। इसके लिए उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 199 को पढ़ना चाहिए।
कंगना के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पास हस्तक्षेप का अधिकार नहीं
कंगना द्वारा कानूनी नोटिस उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए पिछले फैसले पर भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा के पास उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के लिए हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि मानहानि के मामले में सीआरपीसी की धारा 199 केवल ‘पीड़ित पक्ष’ को ही अदालत में जाने की अनुमति देती है।
नोटिस में आगे दावा किया गया है कि मौजूदा कानून और नागरिक कानून के प्रावधानों के तहत गुरुद्वारा निकाय को प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी आपराधिक धमकी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 503 और 506 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।
टेंडर माफी और माँगें वापस लें या सिविल और आपराधिक कार्यवाही का सामना करें: गुरुद्वारा कमिटी से कंगना
कंगना रनौत के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट की पहुँच और सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाते हुए पब्लिसिटी और चंद मिनटों का फेम पाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है। कानूनी नोटिस में गुरुद्वारा कमेटी को अपनी माँगों को तुरंत वापस लेने और कंगना रनौत से माफी माँगने के लिए कहा गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
इससे पहले पिछले महीने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को एक मानहानि नोटिस भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिनेत्री ने मोदी सरकार के खिलाफ ‘किसान विरोध’ में शामिल किसानों, प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं को बदनाम किया। सिख संगठन ने अपने नोटिस में बिना शर्त माफी और ‘अपमानजनक’ ट्वीट को हटाने की माँग की थी।