क्या सहारा इंडिया में आपने भी अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी? क्या आपका भी पैसा डूब चुका है? यदि हां, तो अब आपके पैसे की वापसी का समय आ गया है। इसके लिए 18 जुलाई 2023 को मोदी सरकार ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च कर रही है। इसके जरिए सहारा के उन निवेशकों को पैसे वापस मिलेंगे, जिनके निवेश की समय सीमा पूरी हो चुकी है।
पैसा वापस पाने के लिए सहारा के चार कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे। ये चार सोसायटी हैं- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसायटीज में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फँसे हुए हैं।
दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “सहारा की कोऑपरेटिव सोसायटीज में जिन लोगों के कई सालों से रुपए फँसे हुए थे, उनके लिए कल (18 जुलाई) एक विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत कल ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की कटिबद्धता से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस आने का इंतजार है।”
सहारा की cooperative societies में जिन लोगों के कई सालों से रुपये फँसे हुए थे, उनके लिए कल एक विशेष दिन है। मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि को लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिसके अंतर्गत कल “सहारा रिफंड पोर्टल” का शुभारंभ होगा।
— Amit Shah (@AmitShah) July 17, 2023
प्रधानमंत्री मोदी जी… https://t.co/VdN2txWtT2
इस पोर्टल पर बताया जाएगा कि निवेश किए गए पैसे कैसे वापस पाए जा सकते हैं। सहारा में जिनलोगों के पैसे फँसे हैं, उनमें ज्यादा संख्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च हो रहे पोर्टल में निवेशक अपना दावा ऑनलाइन पेश कर सकेंगे। पोर्टल पर एक लिंक होगा जिसे क्लिक करने के बाद सेबी सहारा ऑनलाइन एप्लीकेशन-2023 का वेब पेज खुलेगा। दावेदारों को उस फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारियाँ भरनी होंगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सहारा की 4 समितियों के निवेशकों को 9 माह में पैसे लौटा दिए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के निवेशकों को राहत देने की अर्जी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी। इस अर्जी के बाद उच्चतम न्यायालय ने ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज (CRCS) में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे।