रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा पेटीएम (Paytm) पेमेंट बैंक के ख़िलाफ़ की गई सख्त कार्रवाई के बाद खबर है कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक अपना सारा डाटा चीन के साथ शेयर कर रहा था। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित हुई ये चौंकाने वाली जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा करवाई गई वार्षिक जाँच के आधार पर सामने आई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने पाया कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्वर से सूचनाएँ उन चीन आधारित कंपनियों के पास जा रही थीं जिनकी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हिस्सेदारी है।
RBI का कहना कि सभी पेमेंट कंपनियाँ जो देश में ऑपरेट होती हैं उन सभी का ट्रांजैक्शन डाटा लोकल सर्वर पर स्टोर होना चाहिए लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। हालाँकि, इस बीच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा खारिज किया गया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में चीन को डाटा शेयर करने वाला दावा पूर्णत: गलत है।
A recent Bloomberg report claiming data leak to Chinese firms is false and sensationalist.
— Paytm Payments Bank (@PaytmBank) March 14, 2022
Paytm Payments Bank is proud to be a completely homegrown bank, fully compliant with RBI’s directions on data localisation. All of the Bank’s data resides within India.
वह कहते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक देश में फैला बैंक हैं। ये भी अन्य बैंकों की तरह आरबीआई के डाटा लोकेलाइजेशन रूल्स को फॉलो करता है। जो भी इसका डाटा है वो सब देश में हैं। उनका विश्वास डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में है और वे इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पेटीएम पेमेंट बैंक
बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एक पेटीएम और विजय शेखर शर्मा का ज्वाइंट वेंचर हैं। चीन की अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और उससे जुड़ी जैक मा की आंट ग्रुप कंपनी ने पेटीएम के शेयर लिए हुए हैं। पेटीएम की वेबसाइट के अनुसार, उनके पास 30 करोड़ से अधिक वॉलेट और 6 करोड़ बैंक खाते हैं। बैंक ने ये भी बताया है कि उनके पास 1 करोड़ से अधिक केवाईसी वाले ग्राहक हैं और हर महीने 0.4 मिलियन उपयोगकर्ता उनसे जुड़ रहे हैं।
RBI की कार्रवाई
गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते ऑनलाइन पेमेंट बैंक पेटीएम के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई की थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर्स नहीं बनाने के आदेश दिए थे। साथ ही पेटीएम को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट करने के लिए ऑडिट फर्म नियुक्त करने का निर्देश भी दिया था।
रिजर्व बैंक के नोटिस में कहा गया था, “भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।”
इसमें आगे कहा गया था, “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड आईटी ऑडिट परीक्षण के बाद आरबीआई की इजाजत के बाद ही नए कस्टमर्स को शामिल किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई पेटीएम में देखी गई कुछ चिंताओं के आधारित है।”