सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (मई 14, 2019) को भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा की माफी की शर्त को रद्द करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि, कोर्ट ने पहले प्रियंका को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि कोर्ट ने कहा था कि जेल से बाहर आने के तुरंत बाद प्रियंका को लिखित रूप में ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी माँगनी होगी। मगर कुछ ही देर बाद पीठ ने प्रियंका के वकील एनके कौल को वापस बुलाया और अपने आदेश में संशोधन करते हुए जमानत के लिए माफीनामा की शर्त समाप्त कर दी।
#UPDATE Supreme Court calls back Sharma’s lawyer NK Kaul and modifies it’s order and waives off condition of apology. #PriyankaSharma will be released immediately. https://t.co/q2mfzFQTaS
— ANI (@ANI) May 14, 2019
बता दें कि, प्रियंका के द्वारा माफी माँगने की शर्त पर वरिष्ठ वकील एनके कौल ने याचिकाकर्ता प्रियंका का पक्ष रखते हुए कहा था कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ संदेश जाएगा। माफी माँगने का निर्देश अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर आघात की तरह है। कोर्ट के फैसले पर प्रियंका शर्मा की माँ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रही हैं।
Supreme Court observes, “We can grant bail but she has to apologise.” https://t.co/9447YdJQuG
— ANI (@ANI) May 14, 2019
गौरतलब है कि, भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर की थी। प्रियंका शर्मा ने ये तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर की थी। तस्वीर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवतार में ममता बनर्जी को दिखाया गया था। इस तस्वीर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई थी। जिसके बाद प्रियंका को कोलकाता पुलिस ने 10 मई को अरेस्ट कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया। प्रियंका पर ये कार्रवाई तृणमूल कॉन्ग्रेस के नेता बिश्वास चंद्र हाजरा की शिकायत पर की गई थी।