इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस्लाम ना मानने पर एक हिन्दू लड़की प्रिया की गला काट कर हत्या करने वाले मुस्लिम सह आरोपित को जमानत देने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एजाज अहमद ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने मामले में राज्य का पक्ष मान लिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने शोएब ने जमानत की याचिका लगाई हुई थी। शोएब इस मामले में सह आरोपित है। इस मामले में मुख्य आरोपित एजाज को कुछ दिन पहले जमानत दे दी गई थी, इसी आधार पर एजाज ने जमानत की माँग की थी। हालाँकि, राज्य की तरफ से उसकी जमानत का विरोध किया गया।
राज्य ने कहा कि एजाज ने अपनी जमानत याचिका में कई जानकारियाँ छुपाई थीं। इसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने एजाज को कोई भी राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत देने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं दिखता।
क्या है पूरा मामला?
सोनभद्र जिले के प्रीत नगर इलाके में 21 सितंबर,2020 की शाम को झाड़ियों में एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस ने युवती का सिर भी बरामद किया था, उसकी पहचान चोपन थाना क्षेत्र निवासी प्रिया सोनी के रूप में हुई थी। पुलिस का इस मामले में कहना था कि लगभग 1 महीने पहले प्रिया ने पड़ोस में रहने वाले एजाज़ नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी। युवती के परिजन इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं थे।
कुछ दिन तक दोनों के बीच हालात सामान्य थे। थोड़े ही समय बाद एजाज़ ने प्रिया पर धर्म परिवर्तन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया लेकिन युवती ने इससे साफ़ इनकार कर दिया था। इस मुद्दे पर प्रिया और एजाज़ के बीच काफी विवाद हुआ था, एजाज़ ने इस बात पर कई बार प्रिया से मारपीट भी की थी। आखिरकार एजाज़ ने अपने एक साथी शोएब के साथ मिल कर प्रिया का गला काट कर हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंक दिया।
इस मामले में पुलिस की जाँच पूरी होने के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने घटनाक्रम की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था, “एजाज़ के परिवार वाले प्रिया को बिना धर्म परिवर्तन के स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके चलते एजाज़ ने प्रिया पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू किया। एजाज़ ने प्रिया को एक लॉज में बंद करके रखा था, वह प्रिया पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। जब वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने चोपन में दोस्त शोएब को बुलाया और उसके साथ मिल कर प्रिया का गला रेत दिया।”