असम में गोलपारा जिले में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को लंच में बीफ लाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपिता प्रिंसिपल का नाम दलीमा नेसा है। वह मुस्लिम समुदाय से हैं और लखीमपुर के सरकारी स्कूल में पोस्टेड थीं। उनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। यह घटना 14 मई 2022 (शनिवार) की है। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी मंगलवार (17 मई 2022) को हुई है।
#BREAKING | #Assam | A school headmistress has been arrested for allegedly carrying beef in her lunchbox. Residents filed a complaint against her.
— News18 (@CNNnews18) May 20, 2022
Niloy Bhattacherjee shares details.
Join the broadcast with @akankshaswarups pic.twitter.com/6d3UobfEqX
रिपोर्ट्स के अनुसार, दलीमा नेसा बीफ को अपने घर से बना कर ले गई थीं। उन्होंने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले वर्कर्स से उसे बच्चों में बाँटने के लिए कहा। उन बच्चों में कई हिन्दू समुदाय के छात्र भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपिता प्रिंसिपल की उम्र 56 साल है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि दलीमा की हरकत से स्कूल के बाकी सदस्यों को समस्या हुई। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक प्रिंसिपल के खिलाफ ब्लॉक स्तरीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। वहीं 2 दिनों की सरकारी छुट्टी के चलते दलीमा का निलंबन आदेश जारी नहीं किया जा सका था।
#VIDEO | The headmistress of a government school in #Goalpara, #Assam has been arrested by police on the accusation of carrying #beef to school. @Goalpara_Police @assampolice pic.twitter.com/5GBWZQWRpV
— G Plus (@guwahatiplus) May 18, 2022
बता दें कि अब तक हुई जाँच में सामने आया है कि महिला प्रिंसिपल लंच में चिकन और बीफ दोनों ले कर आई थी। यह माँस बाहर से प्रोग्राम में आने वाले लोगों को परोसा जाना था। बाहर से आने वाले लोग और महिला प्रिंसिपल एक ही समुदाय से हैं। हालाँकि, रसोइए ने इसे परोसने से मना कर दिया था। बाद में यह खबर स्कूल के अन्य स्टाफ को पता चली और देखते ही देखते बाहर फैल गई और लोग भड़क गए। बाद में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने इसकी शिकायत पुलिस में की।
फिलहाल महिला प्रिंसिपल न्यायिक हिरासत में है। शिक्षा विभाग के मुताबिक दलीमा निस्सा लगभग डेढ़ साल से हेडमास्टर के पद पर हैं। उनके रिटायरमेंट में लगभग 4 साल बचे हैं। दलीमा नेस्सा पर IPC की धारा 153-A (2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाने) और 295-A (किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत करने) की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।