उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से शुरू हुआ अजान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब योगी सरकार में संसदीय कार्य एवं ग्राम्य विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरुप शुक्ला ने भी लाउडस्पीकार से अजान पर ऐतराज जताया है। मंत्री ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान के शोर के कारण उनके योग, ध्यान, पूजा पाठ व शासकीय कार्यों में बाधा पैदा होती है। उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अधिक संख्या में लगे लाउस्पीकरों को हटाने की माँग की है।
मंत्री ने पत्र में लिखी ये बातें
पत्र में लिखा है कि बलिया में स्थित मस्जिदों में नमाज के दौरान अजान, दिन भर लाउडस्पीकर के माध्यम से मजहबी प्रचार-प्रसार, मस्जिद निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने एवं विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित किया जाता है। जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन एवं बच्चों, बुजुर्ग व बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनमानस को अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने आगे लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित मदीना मस्जिद काजीपुर, थाना कोतवाली के समीप कई शैक्षणिक संस्थान हैं। जिसमें सेंट जोसेफ, महर्षि विद्या मंदिर, सतीश चंद्र महाविद्यालय आदि में अध्यनरत विद्यार्थियों को लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मस्जिद में पाँचों वक्त नमाज की अजान और सारा दिन अन्य सूचनाएँ प्रसारित की जा रही है। जिससे होने वाले शोर के कारण मेरे योग, ध्यान, पूजा-पाठ व शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी पत्र में जिक्र किया है।
मंत्री ने डीएम से कहा है कि जिन मस्जिदों में परमिशन से ज्यादा लाउडस्पीकर लगे हैं, उन्हें तत्काल हटवाया जाए। साथ ही लाउडस्पीकर की आवाज को सीमित करवाते हुए गाइडलाइन का पालन कराया जाए।
AU की कुलपति ने लिखा था पत्र
गौरतलब है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने तीन मार्च को कमिश्नर संजय गोयल, IG कवींद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को पत्र लिखकर कहा था कि मस्जिद में होने वाली अजान की वजह से उनकी नींद खराब हो रही है लिहाजा इसको बंद करवाया जाए। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने मीनार पर लगे लाउडस्पीकर का रुख VC संगीता श्रीवास्तव के घर से दूसरी तरफ कर दिया था। लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया गया था।
मस्जिद में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज की वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए। आईजी का कहना था कि पॉल्युशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे कर लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन है।
10 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था- बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना गलत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 महीने पहले अपने एक फैसले में कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। कोर्ट ने कहा- जिन मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर की अनुमति है, वही इसका इस्तेमाल करें। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर से अजान न दें।