Monday, November 18, 2024
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‘जो जैसा करेगा वैसा भरेगा’: भाई के हाथ में तमंचा, मुँह में सिगरेट और गाली वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा – मुझ से न जोड़ें

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम का यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम का गाना नहीं बजा था। इस पूरे मामले में धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक न तो वो कोई गलती किए हैं और न ही कभी गलत का साथ देंगे।

बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शालिग्राम के हाथ में तमंचा है और मुँह में सिगरेट। आरोप है कि शालिग्राम ने दलित वर्ग के लोगों के साथ मारपीट भी की है। फिलहाल उस पर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर ली गई है। इस वायरल वीडियो पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कानून का पूरा सम्मान करने के साथ ‘जैसी करनी वैसी भरनी’ की बात कही।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शालिग्राम का यह विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम का गाना नहीं बजा था। इस पूरे मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनकी जानकारी में ये मामला है ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक न तो वो कोई गलती किए हैं और न ही कभी गलत का साथ देंगे। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग करते हुए जो गलत हो उस पर कार्रवाई का समर्थन किया और खुद को ऐसे विवादों से दूर रखने का निवेदन किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन को सनातन की सेवा के लिए समर्पित बताया।

क्या है वायरल वीडियो में

वायरल वीडियो में शालिग्राम एक युवक को पकड़ते दिखाई दे रहा है। तब वहाँ कार्यक्रम में बुंदेलखंडी गाना राई चल रहा था। जिले के SP सचिन वर्मा के अनुसार झगड़े की वजह पीड़ित द्वारा बागेश्वर धाम का गाना न बजाना बताया जा रहा है। हालाँकि पुलिस का कहना है कि इस मामले की जाँच चल रही है और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

क्या है FIR में

थाना बमीठा में दर्ज इस FIR में शिकायतकर्ता 55 वर्षीय कल्लू अहिरवार हैं, जो गाँव गढ़ा के रहने वाले हैं। घटना 20 फरवरी 2023 की बताई गई है और कार्यक्रम कल्लू की बेटी की शादी का था। आरोपों में शालिग्राम द्वारा माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। शालिग्राम पर IPC की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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