मध्य प्रदेश में हाल ही में ‘मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021’ लागू हुआ है। इसके तहत धोखाधड़ी अथवा बलपूर्वक धर्मांतरण को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए भारी जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की कैद का प्रावधान भी किया गया है। हालाँकि, एक महीने के अंदर भोपाल में ही धर्मांतरण के 10 केस सामने आए हैं। TV9 की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की एक लड़की ने राजा खान नाम के एक युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की का आरोप है कि राजा ने धर्म बदलकर शादी करने की शर्त पर उसके साथ अवैध संबंध बनाए।
घटना की पूरी जानकारी :
रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षीय लड़की और राजा के बीच सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोस्ती हुई। पाँच वर्षों तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी का निर्णय लिया लेकिन दोनों के समुदाय अलग होने के कारण शादी में अड़चनें आ रही थी। इसके बाद राजा ने अपना धर्म परिवर्तन करने की बात कही। 24, मार्च को दोनों दिल्ली चले गए और वहाँ 10 दिन तक एक किराए के कमरे में रहे। इस दौरान लड़की ने राजा से शादी के बारे में पूछा तब राजा ने लड़की पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। जब लड़की ने मना कर दिया तब राजा ने शादी से इनकार कर दिया।
इसके बाद दोनों भोपाल लौट आए और लड़की ने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। शाहजहाँनाबाद थाने में राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया।
मुस्तफा ने छुपाई अपनी पहचान :
एक दूसरे मामले में इंदौर में द्वारकापुरी पुलिस ने गब्बर उर्फ मुस्तफा को ग्रूमिंग जिहाद के केस में गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब अस्पताल में आरोपी से उसका पहचान पत्र माँगा गया। इसके बाद उसकी गर्भवती पत्नी को पता चला कि उसके पति का नाम गब्बर नहीं बल्कि मुस्तफा है।
मध्य प्रदेश में ग्रूमिंग जिहाद :
दिसंबर में मध्यप्रदेश में ही उज्जैन में ग्रूमिंग जिहाद का केस आया था जब 35 वर्षीय एक महिला ने वसीम अकरम नाम के व्यक्ति पर धोखाधड़ी, बलात्कार और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार अकरम ने अपनी हिन्दू पहचान बताई थी। इस केस में उज्जैन के मुन्नीनगर पुलिस थाने में अकरम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।