Friday, November 22, 2024
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शिक्षक ने पूछा- जन्माष्टमी पर किसने उपवास रखा और पूजा की, हाथ उठाने वाले छात्रों को पीटा: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का मामला

शिक्षक ने पहले बच्चों से पूछा किसने उपवास रखा है। जिस-जिस बच्चे ने उपवास रखा था उनकी पिटाई की। इसके अलावा क्लास में ही बच्चों को देवी-देवताओं के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर अश्लील बातें करने और उपवास रखने वाले छात्रों को पीटने को मामला सामने आया है। मामला राजधानी रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर कोंडागाँव जिले के बुंदापारा गाँव स्थित मिडिल स्कूल का है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रारंभिक जाँच के बाद आरोपित शिक्षक चरण मरकम को निलंबित कर दिया गया है।

रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ​यह घटना मंगलवार 31 अगस्त 2021 की है। कक्षा सात और आठ के छात्रों की पिटाई को लेकर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने शिकायत की थी। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक ने छात्रों से पूछा था कि उनमें से किन किन ने व्रत रखा है और पूजा अर्चना की है। जिन छात्रों ने हॉं कहते हुए हाथ उठाया उनकी कथित तौर मरकम ने पिटाई की।

कोंडागाँव के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि गिरोला ग्राम पंचायत के सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात शिक्षक चरण मरकम का निलंबन आदेश बुधवार (सितंबर 1, 2021) को उनके खिलाफ की गई शिकायत की प्रारंभिक जाँच के आधार पर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि मरकम ने मंगलवार को जन्माष्टमी पर उपवास रखने के कुछ छात्रों की कथित तौर पर पिटाई की और भगवान कृष्ण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की।

जानकारी के मुताबिक शिक्षक ने पहले बच्चों से पूछा किसने उपवास रखा है। जिस-जिस बच्चे ने उपवास रखा था उनकी पिटाई की। इसके अलावा क्लास में ही बच्चों को देवी-देवताओं के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई। इसका वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया।

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि ग्रामीणों ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए ऑडियो और वीडियो सबूत भी सौंपा। इसके बाद एक सरकारी अधिकारी को जाँच के लिए भेजा गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को भेज दी गई है। निलंबन आदेश में कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना और समाज में नफरत फैलाना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक मरकम का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं कोंडागाँव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि पुलिस ने अभी तक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा, “हमें जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मिली है। अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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