छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) जिले से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया आरोपित आदेश का उल्लंघन करते हुए पहचान बदलकर अपने ही घर में छिपकर रह रहा था। यही नहीं आरोपित ने इस दाैरान 11 मई को धनंजय साहू नाम के व्यक्ति से गाली-गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने उसके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आरोपित के खिलाफ पहले मामले में छत्तीसगढ़ रासुका के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने के मामले को एसपी भोजराम पटेल ने गंभीरता से लेते हुए आरोपित तौकीर अहमद खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-15 रासुका के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, जिला दंडाधिकारी कोरबा ने रिस्दी चौक निवासी अहमद खान के खिलाफ 1 सितंबर 2021 को कोरबा सहित सीमावर्ती अन्य जिलों से 1 वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद वह छिपकर कोरबा में ही रह रहा था।
मालूम हो कि धनंजय साहू की शिकायत पर कोरबा निवासी खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 506 के तहत दूसरा केस दर्ज दर्ज किया गया है। इसकी सूचना कलेक्टर को भी दी गई है, ताकि जिला बदर आरोपित के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सके। आरोपित को राज्य के एक मंत्री का समर्थक बताया जा रहा है।
बता दें कि तौकीर के खिलाफ कोरबा के अलग-अलग थानों में मारपीट और अवैध उगाही के लिए धमकी सहित कई मामले दर्ज हैं। तौकीर के पेशेवर अपराधी होने का आभास होने पर प्रशासन ने दो साल पहले की फाइलें खोलीं, जिसमें उसके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। उसे जिला बदर करने के लिए कलेक्टर कोर्ट में केस पेश किया था। तौकीर पर एक ठेकेदार ने भी केस दर्ज कराया था। इसमें उस पर काम को हथियाने के लिए जबरन दबाव डालने, धमकाने और गाली गलौच का आरोप लगाया गया था। ठेकेदार कोरबा में स्थित एक कंपनी में ठेकेदारी करता है।