हिन्दू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुनव्वर फारूकी के साथ गिरफ्तार दो और आरोपितों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि वह सदाकत खान (23) और नलिन यादव (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करे। इसी पीठ ने इससे पहले प्रखर व्यास और एडविन एंथनी को 12 फरवरी को जमानत पर रिहा किया था। उससे पहले फारूकी की रिहाई हुई थी
बता दें कि फारूकी और पाँच अन्य को इंदौर में शो का आयोजन करने के लिए 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई स्थानीय भाजपा नेत्री मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह की शिकायत पर हुई थी।
बीजेपी विधायक के बेटे ने इल्जाम लगाया था कि शो में हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपमानजक शब्द प्रयोग किए गए।
मालूम हो कि 5 फरवरी को हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया गया था।
उसके बाद प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को भी 12 फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी गई। जिसे देखते हुए खान और यादव के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला दिया और अपने मुवक्किलों के लिए जमानत माँगी। इसी पर गौर करते हुए कोर्ट ने बाकी दो की भी जमानत की अर्जी मंजूर की।