Sunday, November 17, 2024
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दलेर मेंहदी गिरफ्तार, कबूतरबाजी में 2 साल की सजा पटियाला कोर्ट ने रखी बरकरार: 19 साल पुराना मानव तस्करी का मामला

दलेर मेंहदी के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने गायक की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था। यहीं पर कॉन्ग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रोड रेज के मामले में सजा काट रहे हैं।

मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेंहदी को 2003 के कबूतरबाजी (मानव तस्करी) के मामले में पटियाला की सेशन कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है। उनपर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ गुरुवार (14 जुलाई 2022) को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पटियाला के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी मेंहदी को यही सजा सुनाई थी, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मेंहदी को पटियाला सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। दलेर मेंहदी के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल ने गायक की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था। यहीं पर कॉन्ग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रोड रेज के मामले में सजा काट रहे हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में हिरासत में लिया गया है। कोर्ट ने प्रोबेशन पर उनकी रिहाई की अपील को भी खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2003 में पटियाला के थाना सदर की पुलिस ने बलवेड़ा गाँव के रहने वाले बख्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेंहदी, उनके भाई शमशेर सिंह, ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ कबूतरबाजी का केस दर्ज किया था। आरोप था कि इन सभी ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बख्शीश सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाया था कि दलेर मेंहदी ने उनसे विदेश भेजने का वादा किया था। इसके बदले में उन्होंनें उनसे 13 लाख रुपए लिए थे। हालाँकि, बाद में वो इससे पलट गए। उन्होंने न तो उन्हें विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। दलेर मेंहदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे।

इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दलेर मेंहदी को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। कोर्ट की इसी सजा को उन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन, पटियाला सेशन कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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