महाराष्ट्र के पुणे में 26-27 जून 2024 को एक 19 वर्षीय दलित युवक पर हमला हुआ था। हमले का आरोप एजाज, अफरीदी, सादिक और उमेश भंडारी पर लगा था। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हमले में लात-घूंसों के अलावा काँच की बोतलों और तलवार का प्रयोग किया गया था। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऑपइंडिया ने इस मामले में पुलिस से अब तक हुई कार्रवाई जानने के लिए करनी चाही लेकिन कोई सम्पर्क नहीं हो पाया।
यह घटना पुणे शहर के थानाक्षेत्र बिबवेवाड़ी की है। 27 जून 2024 (गुरुवार) को यहाँ दलित समुदाय के एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि एक दिन पहले 26 जून की रात वो बाइक से किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। रास्ते में गंगधा इलाके में उसकी बाइक को ऑटो रिक्शा सवार आरोपितों ने रोका। इन सभी ने पहले पीड़ित को धमकियाँ दीं और बाद में जातिसूचक शब्द बोलने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद आरोपितों के हाथों में काँच की बोलतें और तलवारें दिखने लगीं।
शिकायत के मुताबिक हमलावरों के नाम एजाज, अफरीदी, सादिक शेख और उमेश भंडारी हैं। इन्होंने पीड़ित को लात घूंसों के साथ तलवारों और काँच की बोतलों से मारा। पीड़ित को सिर से लेकर पैर पर घाव दिए गए। इसी के साथ पीड़ित की बाइक में ऑटो रिक्शा से टक्कर भी मारी गई। चारों में से अफरीदी नाम के हमलावर ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि पीड़ित के भाई ने उसके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित ने भागने की कोशिश की तो उसे दौड़ा कर पीटा गया। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।
पीड़ित युवक की निर्ममता से काफी देर तक पिटाई के बाद आखिरकार हमलावर ऑटो से भाग निकले। जाते-जाते उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकियाँ भी दीं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अफरीदी, एजाज, सादिक और उमेश को नामजद करते हुए FIR दर्ज कर ली है। यह FIR IPC (भारतीय दंड संहिता ) की धारा 307, 504, 341, 506, और 34 के साथ SC/ST एक्ट व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न सेक्शनों के तहत दर्ज हुई है। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए ऑपइंडिया ने पुलिस को सम्पर्क किया तो फोन लग नहीं पाया। पुलिस का पक्ष आने के बाद उसे खबर में अपडेट किया जाएगा।