पिछले कई दिनों से पैसों के लिए लाइनों में परेशान खड़े यश बैंक के खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यश बैंक को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि यस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस दौरान वित्तमंत्री ने साफ किया कि SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे।
Moratorium on Yes Bank to be lifted within 3 days of notification of the reconstruction scheme; board to be in place in 7 days: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2020
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि प्राइवेट लेंडर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड भी 3 साल तक का ही होगा, लेकिन उनके लिए स्टेक की लिमिट 75 फीसदी तक है। साथ ही बताया कि जल्द ही यस बैंक मामले को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं यस बैंक डिपॉजिटर्स के लिए राहत की बात ये होगी कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर मोरेटेरियम पीरियड को खत्म कर दिया जाएगा। इससे साफ है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर यस बैंक से सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएँगे।
वहीं वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि स्कीम के नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर ही यस बैंक के नए बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। नए बोर्ड के गठन के बाद RBI द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक प्रशांत कुमार को हटा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए बोर्ड बोर्ड में SBI के दो निदेशक भी सदस्य होंगे।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यस बैंक पर सख्ती बरतते हुए इससे निकासी की सीमा 50 हजार रुपए तय कर रखी है। दरअसल, RBI का ये आदेश अगले एक महीने के लिए है। एनएसई ने यस बैंक के फ्यूचर और ऑप्शन सौदों पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से देश भर के यस बैंक ग्राहकों में डर कायम हो गया। इसके बाद शहरों में यस बैंक के एटीएम में ग्राहकों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, कि मैं RBI गवर्नर के साथ बातचीत कर रही हूँ। किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस संकट के दौरान बैंक ग्राहकों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो नियमों के तहत ज्यादा रकम भी निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट होल्डर्स अपने खाते से 50,000 रुपए से अधिक रकम विड्रॉ कर सकते हैं।