Monday, December 23, 2024
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भोपाल: पाबंदी के बावजूद कहीं मस्जिद तो कहीं घर में सामूहिक नमाज करवा रहे थे इमाम, 60 पर FIR

लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील के बावजूद समुदाय विशेष के एक वर्ग को यह बात समझ नहीं आ रही। वे सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और रोके जाने पर प्रशासन से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं।

कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। एक जगह लोगों से इकट्ठा नहीं होने को कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। असल में इस संक्रमण से बचाव का सबसे बेहतर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। कई उलेमा ने भी समुदाय के लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने और एक जगह जमा नहीं होने की अपील की है। साथ ही पुलिस-प्रशासन के निर्देशों को मानने की अपील की है। बावजूद समुदाय विशेष के एक वर्ग को यह बात समझ नहीं आ रही। वे सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और रोके जाने पर प्रशासन से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसी तरह की दो घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इनमें से एक मामले में मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी तो दूसरे मामले में इमाम अपने घर में लोगों को इकट्ठा कर नमाज पढ़वा रहा था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार रात शहर के टीला जमालपुरा इलाके में मस्जिद के इमाम शाहीद नासिर के घर में लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा कर रहे थे। इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत केस दर्ज किया और इनमें से 20 का टेस्ट भी करवाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान देखा कि एक घर में सामूहिक रूप से 25 से लेकर 30 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने से पहले शहर के काजी ने इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की थी।

दूसरी घटना में भोपाल के तलैया स्थित जैनब मस्जिद इस्लामपुरा में इमाम सहित करीब 30 लोग रात के वक़्त जमा होकर नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ़ 144 धारा का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन और कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने पर भोपाल ज़िले में अब तक कुल 61 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 22 मार्च से आज तक धारा 188, 269, 270ipc एवं धारा 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत कुल 61 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। इनमें सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दुकान खोलने, बेवजह रोड पर घूमने, सामूहिक नमाज़ अदा करने, दुकान के सामने भीड़ और सोशल डिस्टेंस का पालन न करना शामिल है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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