उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले से ग्रूमिंग जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहाँ अजीम अली ने एक हिन्दू लड़की को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर उससे निकाह कर लिया। वह शाकाहारी पीड़िता को जबरन मांस खिलाता और मज़हबी किताबें पढ़वाता था। जबरन मजारों पर भी ले जाता था। इन सबसे मना करने पर पीड़िता की पिटाई की जाती थी।
यह मामला बदायूँ जिले के कोतवाली नगर का है। यहाँ मंगलवार (25 जून 2024) को पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जब वो 17 साल की थी, तब उसके मोहल्ले में रहने वाले 24 वर्षीय अजीम ने उसे अपने जाल में फँसा लिया। इस दौरान अजीम ने लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और कई बार रेप किया।
लगभग एक साल पहले अजीम ने पीड़िता को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ लेकर चला गया। लड़की के पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाया तो अजीम और उसके अब्बा शाकिर अली ने डरा-धमका कर पीड़िता से अपने पक्ष में बयान दर्ज करवा लिया। शाकिर अली पेशे से फार्मासिस्ट हैं। शाकिर इस केस में नामजद कुल 5 आरोपितों में से एक हैं।
संदर्भित प्रकरण में पीडिता की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर भादवि व विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत दिनाँक 25.6.2024 को विपक्ष अज़ीम आदि के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यावही प्रचलित है।
— Budaun Police (@budaunpolice) June 26, 2024
कोर्ट में बयान दिलवाने के बाद आरोपित पीड़िता को अपने साथ लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद खुद अजीम अली, उसके अब्बा शाकिर अली, उसकी अम्मी रेशमा, भाई नदीम अली और बहन सायमा पीड़िता पर हिन्दू धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगे। उससे जबरन मांस पकवाते थे और खाने के लिए भी दबाव बनाते थे। पीड़िता का कहना है कि शुद्ध शाकाहारी है।
पीड़िता ने शिकायत में आगे बताया कि उसे जबरन इस्लामी कपड़े पहनाए जाते थे और इस्लामी किताबें पढ़ने पर मजबूर किया जाता था। उसकी मर्जी के बिना उसे मजारों पर ले जाया जाता था। जब लड़की इस सब चीजों का विरोध किया था तो कमरे में बंद करके उसकी बेरहमी से पिटाई होती थी। इतना ही नहीं, पीड़िता को लम्बे समय तक भूखा भी रखा जाता था।
कुछ दिनों बाद आरोपितों ने अजीम ने पीड़िता का जबरन धर्मांतरण कराकर उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद लड़की का नाम मायरा रखा गया। 24 जून (सोमवार) को अजीम, उसके अम्मी-अब्बा और उसके भाई-बहन मिलकर पीड़िता को बेरहमी से मारने लगे। वो पीड़िता द्वारा इस्लामी तौर-तरीके नहीं अपनाए जाने से नाराज थे।
घटना के दिन पीड़िता देर रात जैसे-तैसे करके आरोपितों के चंगुल से निकल कर पुलिस स्टेशन पहुँची। यहाँ उसने पुलिस को पूरी बात बताई और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की। पुलिस ने पीड़िता की लिखित तहरीर पर FIR दर्ज कर ली है। FIR में अजीम, शाकिर अली, सायमा, नदीम और रेशमा बेगम को नामजद किया गया है।
इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 504 और 506 के अलावा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है। बदायूँ पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच और अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है।