गुजरात पुलिस ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक देने के मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत रविवार (22 मई, 2022) को एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज किया है। घटना अहमदाबाद के वेजलपुर की है। वहीं आरोपित का नाम आसिफ खान पठान बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, फतेहवाड़ी निवासी आरोपित आसिफ खान पठान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (हमला), 498 ए (पत्नी के खिलाफ क्रूरता) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वेजलपुर पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया था।
बता दें कि महिला द्वारा वेजलपुर थाने में लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि 20 मई की शाम को उसे अवैध रूप से तीन तलाक दिया गया था।
महिला अपनी शिकायत में बताया, “मेरा निकाह सात साल पहले आसिफ से हुई थी और अब हमारे दो बच्चे हैं। पिछले सात सालों से मेरा शौहर मेरे साथ मारपीट और गाली-गलौज कर रहा है और करीब डेढ़ साल पहले जब उसने मुझ पर व्यभिचार का गलत आरोप लगाया तो मैंने उनका घर छोड़ दिया और जुहापुरा में अपनी माँ के साथ रहने लगीं। 20 मई को आसिफ मेरी माँ के घर आया और मेरे सभी रिश्तेदारों के सामने उसने मुझे तीन तलाक दे दिया।”
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लगातार एक साथ में तीन बार तलाक बोलकर एक महिला को तलाक देने की मुस्लिम प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2019 में महिलाओं को तत्काल तलाक देने को कानूनन अपराध घोषित करते हुए कानून बनाया गया था। फिर भी ऐसे तीन तलाक के मामले आए-दिन सामने आते रहते हैं।