Friday, November 22, 2024
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‘जिस दिन गोहत्या बंद हो जाएगी, धरती की समस्याएँ खत्म हो जाएँगी’: गुजरात की कोर्ट ने मोहम्मद अमीन को सुनाई उम्रकैद, ₹5 लाख जुर्माना भी

मोहम्मद अनीस को 16 से ज्यादा गायों और बछड़ों से भरे एक ट्रक के साथ पकड़ा गया था। उसी के मामले की सुनवाई तापी जिला अदालत में हुई। जज समीर विनोदचंद्रा व्यास ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने ठोंकते हुए गाय को महज जानवर ही नहीं बल्कि माँ होना बताया।

गुजरात के तापी जिले की एक अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गोहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी दिक्क्तें दूर हो जाएँगी। गोतस्करी के एक आरोपित मोहम्मद अमीन को आजीवन कारावास की सजा देते कोर्ट ने गाय के गोबर और गोमूत्र को इंसानों के लिए बेहद लाभदायक बताया। तापी जिला न्यायालय के जज समीर विनोदचंद्रा व्यास के मुताबिक अगर गायें खत्म हो गईं तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और मानव जीवन भी खतरे में आ जाएगा। 22 वर्षीय गोतस्कर मोहम्मद अमीन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह आदेश 4 नवम्बर 2022 का है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अनीस 27 अगस्त 2020 को 16 से ज्यादा गायों और बछड़ों से भरे एक ट्रक के साथ पकड़ा गया था। उस पर गुजरात पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई तापी जिला अदालत में हुई। जज समीर विनोदचंद्रा व्यास ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ 5 लाख रुपए जुर्माने ठोंकते हुए गाय को महज जानवर ही नहीं बल्कि माँ होना बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन गाय के खून की एक भी बूँद धरती पर नहीं गिरेगी उस दिन दुनिया की तमाम तकलीफों का अंत हो जाएगा।

न्यायाधीश व्यास ने इसी केस की सुनवाई के दौरान आगे कहा कि गोहत्या की ही वजह से आज लोगों का स्वभाव गर्म हो रहा है और उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। न्यायाधीश के मुताबिक एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और तैंतीस करोड़ देवताओं के जीवित ग्रह जैसी होती है। गोमूत्र को कई लाइलाज बीमारियों का इलाज बताते हुए जज से कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल कर के बनाए गए घरों में परमाणु रेडिएशन का भी असर नहीं होता है। इसी टिप्पणी में आगे बताया गया है कि जहाँ गायें सुखी रहती है वहाँ के लोग भी न सिर्फ सुखी बल्कि सम्पन्न भी होते हैं।

मोहम्मद अमीन को सजा देने वाले 24 पन्ने के आदेश में न्यायाधीश ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलों का जिक्र किया है। मोहम्मद अमीन पर गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, गुजरात नियंत्रण पशु परिवहन आदेश 1975 और गुजरात आवश्यक वस्तु और पशु नियंत्रण अधिनियम 2015 और केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2015 के संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज हुई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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