हरियाणा (Haryana) के सोनीपत (Sonipat) में सातवीं कक्षा की एक छात्रा से रेप (Rape) का मामला सामने आया है। आरोपित एक मौलवी है। घटना सोनीपत के थाना खरखोदा क्षेत्र की है। पुलिस ने छात्रा की माँ की शिकायत पर मौलवी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता उर्दू की पढ़ाई करने के लिए नूर इस्लाम नाम के मौलवी के पास जाती थी। सोमवार (14 फरवरी 2022) को इसी दौरान मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वह पढ़ने आई छात्र को अपनी कार में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और उससे रेप किया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुँची तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। वह उसे ढूँढने के लिए निकल पड़ी।
इस दौरान उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद उसने इस बात की शिकायत खरखोदा थाना को दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस आरोपित से गहनता से पूछताछ कर रही है।
मामले की जानकारी देते हुए थाना खरखोदा प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया, “हमें 7वीं कक्षा की एक छात्रा की माँ ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी नूर इस्लाम नाम के एक शख्स के पास उर्दू सीखने जाती है। बीते सोमवार को आरोपित ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। हमने छात्रा की माँ की शिकायत पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पेशे से मौलवी बताया जा रहा है।”
इससे पहले तेलंगाना के हैदराबाद स्थित दारूल उलूम मदरसे में एक 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोपित मदरसे में अरबी पढ़ाने वाला 25 साल का शोएब अख्तर है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब बच्चा पिछले कई दिनों से लगातार दर्द की शिकायत कर रहा था। उसके जख्म और खून देख परिजन हैरान रह गए।
बीते साल नवंबर में भी दादरा नगर हवेली के सिलवासा स्थित एक मदरसे के छात्रावास में रहकर पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने मौलवी पर हॉस्टल में ही रेप करने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित मौलवी शेख मोहम्मद तारिक को पॉस्को एक्ट के तहत करवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था।
इसी तरह इस साल की शुरुआत में बिहार के सीतामढ़ी जिले से मदरसे की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी तबरेज़ ने मदरसे में पढ़ने के लिए आई नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती कर दिया। उसने इस हरकत को रिकॉर्ड भी कर लिया और वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था।
बीते साल अगस्त में कर्नाटक के तुमकुरु जिले में नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी पाए गए मुफ्ती मुशर्रफ को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुशर्रफ तुमकुरु में अमलापुर के पास एक मदरसे में शिक्षक था। उसने 17 अप्रैल, 2015 को मदरसे में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया था। यह घटना तब सबके सामने आई, जब नाबालिग की माँ मदरसे में उससे मिलने गई। 13 वर्षीय बच्चे ने उस समय अपनी माँ को मुशर्रफ की करतूत के बारे में बताया और उसे मदरसे से वापस ले जाने के लिए कहा था।