Wednesday, May 8, 2024
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सिलवासा के मदरसे में मौलवी शेख मोहम्मद तारिक ने नाबालिग छात्रा से किया रेप, खानी-पानी के बिना दो दिनों तक बंधक बनाकर रखा

पीड़िता के पिता ने आगे बताया, "मौलवी ने CCTV कैमरे बंद कर दिए थे। वहाँ पर बंगाल के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन मौलवी ने उन सबकी छुट्टी कर दी थी। मेरे पास मौलवी की तरफ से प्रेशर आया, लेकिन मैंने किसी की भी बात सुनने से इंकार कर दिया। मैं इन्साफ के लिए पहले कानून के पास जाऊँगा।"

दादरा नगर हवेली के सिलवासा स्थित एक मदरसा के छात्रावास में रहकर पढ़ने वाली नाबालिग लड़की ने मदरसे के मौलवी पर हॉस्टल में ही रेप करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित मौलवी शेख मोहम्मद तारिक को पॉस्को एक्ट के तहत करवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की उम्र 17 साल है। वहीं, मौलवी की बीवी ने अपने शौहर को बेगुनाह बताया है। मौलवी की बीवी का कहना है कि अगर आरोप साबित हो गए तो वह शौहर से तलाक ले लेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रा मदरसे के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। इसी दौरान मौलवी ने उसे धमकी देकर उसका रेप किया। छात्रा ने अपने परिजनों को बीमारी का बहाना बनाकर फोन किया और मदरसे में बुलाया। परिजनों के पहुँचने के बाद उसने घटना के बारे में जानकारी दी। परिजनों ने मौलवी की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो जाने के बाद मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना के बाद आक्रोशित होकर मौलवी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग की है। वही, घटना सामने आने के बाद इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि मौलवी ने छात्रावास की अन्य लड़कियों का भी यौन शोषण तो नहीं किया है। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं को लोक-लाज की वजह से दबा दिया जाता है।

पीड़िता के पिता ने बताया, “मेरी नाबालिग बेटी मदरसे 40 वर्षीय मौलवी की बेटी जैसी है। वह मदरसे में ज्ञान लेने गई थी। मेरी बेटी का ही मन था कि उसे आलिमा पढ़ना है। इसीलिए मैंने उसका नाम यहाँ लिखवाया था। दुष्कर्म के बाद मेरी बेटी को 2 दिन कैद रखा गया। उसको खाना-पानी नहीं दिया गया।”

पीड़िता के पिता ने आगे बताया, “मौलवी ने CCTV कैमरे बंद कर दिए थे। वहाँ पर बंगाल के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन मौलवी ने उन सबकी छुट्टी कर दी थी। मेरे पास मौलवी की तरफ से प्रेशर आया, लेकिन मैंने किसी की भी बात सुनने से इंकार कर दिया। मैं इन्साफ के लिए पहले कानून के पास जाऊँगा।”

पीड़िता की माँ ने कहा कि जब वह अपनी बेटी से मिलने के लिए गईं तो उनसे झूठ बोला गया कि कुछ भी नहीं हुआ है। आरोपित के लिए फाँसी की सजा की माँग करते हुए उन्होंने कहा, “मेरी बेटी ने ही मुझे मौलवी की करतूतों के बारे में बताया। मेरी बेटी इस मदरसे में 4 साल से पढ़ रही थी। मदरसे की बाकी लड़कियों पर दबाव डाल दिया गया है कि कोई गवाही नहीं देगा। जो गवाही देगी वो फँस जाएगी।”

इस घटना पर जानकारी देते हुए सिलवासा के SP हरेश्वर स्वामी ने बताया कि आरोपित मौलाना उत्तर दिनहाजपुर जिला पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अपराध संख्या 229/2021 में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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