Friday, November 15, 2024
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हिन्दू लड़की को बेहोश करके किया किडनैप, फिर मुंबई में धर्मांतरण, निकाह और रेप… UP पुलिस ने शकील को दबोचा, पीड़िता को जान से मारने की दी थी धमकी

पुलिस ने पीड़िता को बरामद करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोमवार (20 मई 2024) की है। लड़की ने बताया कि 20 मई को शकील ने पहले उसे कुछ सुंघा कर बेहोश किया। होश आने पर पीड़िता ने खुद को एक ट्रेन में पाया। उसने विरोध किया तो उसे मारने की धमकी दी गई। इसके बाद मुंबई में उसका धर्मांतरण कराके उससे निकाह किया गया।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक हिन्दू लड़की का निकाह करके उसे मुंबई ले जाकर इस्लाम कबूल करवाया गया। लड़की से रेप किया गया और मुँह खोलने पर उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। पीड़िता को बरामद करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सोमवार (20 मई 2024) की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बांदा जिले के थानाक्षेत्र गिरवां की है। यहाँ 20 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि महुआ गाँव के शकील ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ सुंघा कर पहले बेहोश किया फिर अपहरण कर के कहीं ले गया। अपहरण में शकील के साथ उसके कुछ साथी भी शामिल बताए गए। पुलिस ने तब IPC की धारा 366 के तहत FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी थी। लड़की को मुंबई से बरामद कर लिया गया था। यहीं से शकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पीड़िता को बांदा लाकर पूछताछ की गई। लड़की ने बताया कि 20 मई को शकील ने पहले उसे कुछ सुंघा कर बेहोश किया। होश आने पर पीड़िता ने खुद को एक ट्रेन में पाया। शकील भी साथ था। उसने मदद माँगने पर मार डालने की धमकी दी और अपने साथ मुंबई ले गया। यहाँ लड़की को एक मस्जिद में ले जाया गया। मस्जिद में पीड़िता को इस्लाम कबूल कराया गया। इसी जगह लड़की का नाम इकरा रखा गया। इसके बाद शकील ने पीड़िता से जबरन निकाह करके बलात्कार किया।

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। शकील ने लड़की से निकाह करने के बाद उसके फोटो और निकाहनामा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं थीं। विश्व हिन्दू परिषद ने इस घटना को लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पीड़िता की बरामदगी के बाद केस में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व रेप की धारा 376 बढ़ाई गई है। शकील को जेल भेज दिया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपितों की संलिप्तता की जाँच करवाई जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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