इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असम प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को तलब किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें 16 अगस्त तक गुवाहाटी के आयकर भवन में अपने अकाउंट्स बुक यानी खाता बही के साथ पहुँचने के लिए कहा है। इस बारे में इनकम टैक्ट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत भूपेन कुमार बोरा की उपस्थिति अनिवार्य है।
इनकम टैक्स की ओर से कहा गया, “आपको साक्ष्य देने या व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से नीचे निर्दिष्ट खाता बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 16 अगस्त, 2024 को आयकर भवन, गुवाहाटी में उपस्थित होना आवश्यक है। आप को तब तक रुकना है, जबतक जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती।” इसके साथ ही कहा गया है कि अगर आप ऐसा करने में विफल रहे हैं, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 (1) (सी) के तहत हर बार के लिए आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पिछले तीन चुनावों में मिली बुरी तरह हार
भूपेन बोरा 2 बार कॉन्ग्रेस के विधायक रहे हैं। वो साल 2006-2016 तक विधायक थे, तो तरुन गोगोई के मुख्यमंत्री रहते हुए वो उनके सलाहकार भी थे। भूपेन बोरा कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, तो साल 2021 से असम कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी, फिर युवा कॉन्ग्रेस से होकर कॉन्ग्रेस में आए और विधायक बने थे।
भूपेन बोरा को पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों से हार झेलनी पड़ी थी। साल 2016 में उन्हें बीजेपी के देबानंदा हजारिया ने 26 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था, तो 2021 में उन्हें बीजेपी के अमियो भुवन ने 10 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। वो साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन बीजेपी के राम प्रसाद सरमा ने उन्हें 86 हजार से अधिक वोटों से पराजित कर दिया था।