Sunday, September 8, 2024
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फटे किनारे, मैला कपड़ा: अंबाला के सरकारी दफ्तर में हुआ तिरंगे का अपमान, FIR दर्ज

अंबाला नगर निगम के ऑफिस पर फटा तिरंगा लगा था, जिसे देखने के बाद एएसआई सतीश कुमार ने इस संबंध में 25 फरवरी 2023 को आपराधिक मामला दर्ज कराया। अब उस व्यक्ति की खोज की जा रही है जिसके ऊपर तिरंगे की देख-रेख का जिम्मा था।

पंजाब में एक ओर जहाँ आए दिन खालिस्तानी कानून व्यवस्था को चुनौती देने पर तुले हैं वहीं इस बीच खबर है कि अंबाला शहर के नगर निगम कार्यालय में तिरंगे का अपमान किया गया।

बताया जा रहा है कि अंबाला नगर निगम के ऑफिस पर फटा तिरंगा लगा मिला, जिसके बाद एएसआई सतीश कुमार ने इस संबंध में शिकायत दी और 25 फरवरी 2023 को आपराधिक मामला दर्ज हुआ।

शिकायत में उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर दिखा था कि नगर निगम के कार्यालय पर एक तिरंगा लगा है जो मैला भी है और फटा हुआ भी। उन्हें ये तिरंगे का अपमान लगा इसलिए उन्होंने इस पर कार्रवाई की माँग की।

एएसआई सतीश की शिकायत पर राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान की धारा 2 के तहत अंबाला शहर थाने में केस को दायर किया गया है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम कार्यालय पर पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा झंडा फहराया गया था और तब से उन्होंने इसको बदला ही नहीं। झंडे का कपड़ा पुराना हो चुका था और किनारों से फट भी गया था। अब मामले की जाँच चल रही है। रिकॉर्ड माँगा गया है। पता लगाया जा रहा है कि तिरंगे की देख-रेख का जिम्मा किसका होता है। आरोपित का पता लगने पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वय को लगाने के लिए बहुत नियम होते हैं। उसे कचरे में या अन्य जगहों पर फेंकना बिलकुल निषेध है। अगर कोई फिर भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको सख्त सजा मिल सकती है। पिछले साल ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जगह-जगह तिरंगे लगाए गए थे। सरकारी कार्यालयों से लेकर घर और निजी दफ्तरों में भी झंडे फहरते दिखे थे। इस अभियान से पहले केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में संशोधन किया था जिसमें अनुमति दी गई थी कि राष्ट्रीय धव्ज को रात में भी खुले में फहराया जा सकता है। उससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्याअस्त के बीच ही फहराने की अनुमति थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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