बहुचर्चित कठुआ बलात्कार केस में पठानकोट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी पाया है। मुख्य आरोपित सांझी राम को भी अदालत ने दोषी पाया है। आठ वर्षीय बालिका के रेप मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त के बेटे विशाल जंगोत्रा को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया है। विशाल सीसीटीवी में नजर नहीं आया था। कुल 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। बाकी 3 को 5-5 साल की कैद और जुर्माना भरना पड़ेगा।
Kathua rape & murder case: “Persons convicted by Pathankot court are Sanji Ram, Anand Dutta, Parvesh Kumar, Deepak Khajuria, Surender Verma and Tilak Raj. Verdict yet to come on Vishal,” says Advocate Mubeen Farooqui, representing victim’s family. (original tweet will be deleted) pic.twitter.com/Z2fmGydfi9
— ANI (@ANI) June 10, 2019
पठानकोट अदालत ने जिन्हें दोषी पाया उनके नाम हैं- सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंदर वर्मा, आनंद दत्ता और तिलक राज। वहीं किशोर आरोपित विशाल के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।
Six including police constable, SPOs convicted in Kathua rape case
— ANI Digital (@ani_digital) June 10, 2019
Read @ANI Story | https://t.co/ViosudPdKK pic.twitter.com/hz9pBkYSO7
इन दोषियों को रणबीर पेनल कोड (आरपीसी) की 120बी (आपराधिक साजिश) 302 (हत्या), 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत सजा दी गई है। इनमें से 2 अभियुक्तों आनंद दत्ता और तिलक राज को सबूत मिटाने के आरोप में रणबीर पेनल कोड की धारा 328 के तहत अदालत ने सजा सुनाई है।
Kathua rape and murder: Special court convicts six persons, Vishal Jangotra, son of the main accused acquittedhttps://t.co/GDaMhvYAXS
— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 10, 2019
गौरतलब है पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची को अगवा कर दोषियों ने उसे कई दिनों तक मंदिर में बंधक बनाकर रखा था। जिस समय बच्ची का अपहरण किया गया उस समय वह घोड़ा चरा रही थी। दरिंदों ने बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक रेप किया और बाद में उसकी हत्या की। बच्ची का शव 17 जनवरी को क्षत-विक्षत हालत में जंगल से बरामद हुआ था।