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कठुआ रेप केस में आया फैसला- 6 में से 3 को उम्रकैद, बाकी को 5-5 साल की सजा

पठानकोट अदालत ने जिन्हें दोषी पाया, उनके नाम हैं- सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंदर वर्मा, आनंद दत्ता और तिलक राज।

बहुचर्चित कठुआ बलात्कार केस में पठानकोट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी पाया है। मुख्य आरोपित सांझी राम को भी अदालत ने दोषी पाया है। आठ वर्षीय बालिका के रेप मामले में कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त के बेटे विशाल जंगोत्रा को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया है। विशाल सीसीटीवी में नजर नहीं आया था। कुल 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। बाकी 3 को 5-5 साल की कैद और जुर्माना भरना पड़ेगा।

पठानकोट अदालत ने जिन्हें दोषी पाया उनके नाम हैं- सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेंदर वर्मा, आनंद दत्ता और तिलक राज। वहीं किशोर आरोपित विशाल के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

इन दोषियों को रणबीर पेनल कोड (आरपीसी) की 120बी (आपराधिक साजिश) 302 (हत्या), 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत सजा दी गई है। इनमें से 2 अभियुक्तों आनंद दत्ता और तिलक राज को सबूत मिटाने के आरोप में रणबीर पेनल कोड की धारा 328 के तहत अदालत ने सजा सुनाई है।

गौरतलब है पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची को अगवा कर दोषियों ने उसे कई दिनों तक मंदिर में बंधक बनाकर रखा था। जिस समय बच्ची का अपहरण किया गया उस समय वह घोड़ा चरा रही थी। दरिंदों ने बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक रेप किया और बाद में उसकी हत्या की। बच्ची का शव 17 जनवरी को क्षत-विक्षत हालत में जंगल से बरामद हुआ था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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