केरल के पेरुंबवूर के एक मदरसा शिक्षक को 11 साल के छात्र के साथ यौन शोषण का दोषी करार दिया गया है। पेरुंबवूर की पॉक्सो अदालत ने मदरसा शिक्षक अलीयार को कुल 67 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालाँकि, दोषी अलीयार को 20 साल ही जेल में बिताने होंगे क्योंकि सजाएँ एक साथ चलेंगी।
यह घटना जनवरी 2020 में थडियिट्टापरम्बु पुलिस थाना क्षेत्र के एक मदरसे में हुई थी। मामला यह है कि अलीयार ने मदरसे के कमरे में लड़के के साथ कई बार यौन शोषण किया और अपना फोन देकर अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर करता था। इस बात का खुलासा लड़के ने अपने दोस्तों से किया। दोस्तों ने इसके बारे में क्लास टीचर को बताया और उन्होंने इसके बारे में प्रिंसिपल से बात की। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई।
बच्चे द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, वह सुबह में मदरसे में तालीम लेने के लिए जाता था, लेकिन काफी समय से अलीयार उसे शाम में बुलाकर उसका यौन शोषण कर रहा था। उसे कमरे में ले जाता था और ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर करता था। साथ ही बच्चे ने यह भी बताया कि उसे मुँह बंद रखने के लिए मिठाई देता था और किसी को इसके बारे में बताने पर टेस्ट में फेल करने की धमकी दी जाती थी।
SSP ने बताया कि बच्चे को अश्लील वीडियो देखने के लिए अलीयार ने मोबाइल भी दिया था। एक बच्चे के पिता ने इसे देख लिया और गुस्से में तोड़ दिया। तब तक उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। जब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके आधार पर 19 जनवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, तब पीड़ित के परिजनों को इसके बारे में पता चला।
इसके बाद मामले में अदालत ने अलीयार को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं को जोड़कर अलीयार को 67 साल की सजा सुनाई गई। प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक बच्चे ने अपने बयान में बताया कि मदरसा शिक्षक अलीयर ने अन्य बच्चों के साथ भी इस तरह की हरकतें की हैं, हालाँकि, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जानकारी के मुताबिक अलीयार को जल्द ही वियूर जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा।