मथुरा के शाही ईदगाह विवादित ढाँचे के भीतर लड्डू गोपाल के जलाभिषेक और पूजा का अधिकार माँगने वाली याचिका को स्वीकारे जाने के बाद इस मामले पर कोर्ट ने एक और याचिका को स्वीकार किया है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (19 मई 2022) को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित ढाँचे मामले में मथुरा कोर्ट ने मंदिर के पास बने विवादित ढाँचे को हटाने की माँग वाली याचिका स्वीकार ली।
Just In: Mathura District Court restores suit to remove Shahi Idgah Masjid. A civil court in September 2020 had dismissed the case filed by Bhagwan Shrikrishna Virajman and Asthan Shri Krishna Janmbhoomi, through next of friend Ranjana Agnihotri.#ShahiIdgah #Mathura pic.twitter.com/Wz8MT6IdoP
— LawBeat (@LawBeatInd) May 19, 2022
याचिका लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री द्वारा केशव देव मंदिर के लिए दायर की हुई थी। कोर्ट ने इस संबंध में याचिका स्वीकारते हुए कहा कि रंजना की ओर से दायर अपील सुनवाई करने योग्य है। केस भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के नाम से दायर है। वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं में से एक याचिका को स्वीकारा है जिसमें कहा गया था कि मस्जिद को मंदिर की जमीन पर खड़ा किया गया। अब कोर्ट ने इस मामले को सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा है।
Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid dispute | Plaintiffs had filed suit in lower court & observed that plaintiffs don’t have right to sue. A revision was filed before Mathura dist court. Court now said that lower court’s order is wrong & stayed it: Adv Mukesh Khandelwal pic.twitter.com/FcGydV1NkV
— ANI (@ANI) May 19, 2022
बता दें कि इससे पहले साल 2020 के सितंबर में मथुरा सिविल कोर्ट ने शाही ईदगाह विवादित ढाँचे को हटाने की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में शाही ईदगाह को हटाने और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की माँग थी। लेकिन सिविल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला जिला अदालत पहुँचा। जहाँ सुनवाई के बाद एक याचिका स्वीकारी गई।
मालूम हो कि ज्ञानवापी सर्वे के बाद से मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कोर्ट में तेजी से याचिकाएँ जा रही है। हाल में श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह विवाद के संबंध में मनीष यादव नामक व्यक्ति ने याचिका डालकर संदेह जताया था कि कुछ लोग शागी ईदगाह से वो प्रमाण मिटाने की कोशिश कर सकते हैं जो साबित करती है कि वो शादी ईदगाह का भाग हैं।
Mathura, UP | We have requested the court that we be allowed to perform the ‘abhishek’ of Laddu Gopal ji at the ancient temple. We had sought permission from dist admn earlier too: Dinesh Kaushik, petitioner & Hindu Mahasabha treasurer pic.twitter.com/xYK8bXa9K9
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 18, 2022
गौरतलब है कि इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में एक याचिका दायर कर शाही ईदगाह पर लड्डू गोपाल के जलाभिषेक की अनुमति माँगी थी। अदालत ने उस याचिका को स्वीकार करके अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की।