उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले साल 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक स्थानीय अदालत ने मौलवी को दोषी करार देते हुए 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मौलवी पर ₹2.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सबा करीम नाम का यह मौलवी बिहार के किशनगंज इलाके का रहने वाला है। साल 2018 में नोएडा सेक्टर-49 में स्थित पुलिस थाने में पीड़िता के परिजनों ने मौलवी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पूरे मामले की सुनवाई हुई।
खबरों के मुताबिक बच्ची पिछले साल की 13 जनवरी को सेक्टर-49 कोतवाली के बरौला स्थित मदरसे में पढ़ने गई थी। जहाँ मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना मालूम चलने पर बच्ची के परिजनों ने मामले में कानून का सहारा लिया और उनकी शिकायत के आधार पर दोषी मौलवी को गिरफ्तार किया गया।
जब कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो बच्ची ने तुरंत मौलवी को पहचान लिया और पूरी घटना के बारे में बताया। बच्ची के मेडिकल टेस्ट में भी बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है।
न्यायाधीश ने गवाहों और सबूत के आधार पर सबा करीम को बलात्कार के लिए 10 साल और POCSO एक्ट के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 2 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा छेड़खानी के आरोप में भी मौलवी को 3 साल की सजा भी मुकर्रर की गई है। छेड़खानी के लिए उस पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि दोषी पर ये सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी और जेल में बिताए उसके वक्त को सजा में शामिल किया जाएगा।