उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से ग्रूमिंग जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ बीए तृतीय वर्ष में पढ़ने वाली 22 वर्षीया दलित लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की निकाह में गई थी। वहाँ पर सहेली के 45 वर्षीय अब्बा मोहम्मद समीर ने ही प्यार के जाल में फाँस लिया। इतना ही नहीं, आरोपित मोहम्मद समीर दलित छात्रा को 11 मई 2024 को बहला-फुसला कर अपने साथ लेकर फरार हो गया।
पुलिस ने मंगलवार (21 मई 2024) को मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर दलित छात्रा को बरामद कर लिया। मोहम्मद समीर पर आरोप है कि वो पहले भी दो मुस्लिम लड़कियों से निकाह करके उन्हें तलाक दे चुका है। इसके बाद उसने तीसरा निकाह नीरा यादव (बदला नाम) नाम की हिन्दू महिला से की है। मोहम्मद समीर ने नीरा यादव से यह निकाह 25 साल पहले की है। इस निकाह से उसे चार बच्चे हैं।
यह मामला गाजीपुर के थाना क्षेत्र दुल्लहपुर का है। यहाँ 17 मई को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। इसी साल फरवरी माह में उनकी बेटी अपनी सहेली साहिबा के निकाह में गाजीपुर के जलालाबाद इलाके में गई थी। इस निकाह में पीड़िता की जान-पहचान सहेली के अब्बा मोहम्मद समीर से हुई।
दोनों ने अपने-अपने मोबाइल नंबर आपस में शेयर किए। इसके बाद से मोहम्मद समीर दलित छात्रा को अपने झाँसे में लेने के लिए तरह-तरह का चाल चलने लगा। वह पीड़िता को अलग-अलग प्रकार के लालच देने लगा। शिकायत में कहा गया है कि 11 मई को समीर पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। लड़की के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ अता-पता नहीं चला।
इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद 17 मई 2024 को पीड़िता गाजीपुर में मिली। पीड़िता को लेकर उसका पिता थाने पहुँचा और मोहम्मद समीर के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत में कहा गया है कि समीर 4 बच्चों का अब्बा है। वह पहले भी 2 मुस्लिम लड़कियों से निकाह करके उन्हें तलाक दे चुका है। साल 1999 में समीर ने नीरा यादव नाम की एक हिन्दू महिला से निकाह किया था।
ऑपइंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक, फरवरी 2024 में बेटी के निकाह में मिलने के बाद मोहम्मद समीर पीड़िता को अक्सर कॉल करता था। लगभग एक माह बाद जब पीड़िता घर में अकेली तो वह आ धमका। यहाँ उसने पीड़िता से रेप किया। बाद में समीर पीड़िता से निकाह का वादा किया और 11 मई को उसे लेकर गुजरात के वापी चला गया। लड़की वापी से जैसे-तैसे 17 मई को गाजीपुर आई।
जब लड़की ने परिजनों से आपबीती बताई तो मोहम्मद समीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने समीर के खिलाफ FIR दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद समीर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पीड़िता के बयानों के को आधार बनाकर केस में रेप की धारा 376 बढ़ाई गई है।
मंगलवार (21 मई 2024) को पुलिस को मोहम्मद समीर के उसके गाजीपुर स्थित घर में मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने वहाँ दबिश देकर मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समीर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।