महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने इब्राहीम खान के खिलाफ लव जिहाद, एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इब्राहीम खान ने 14 साल की हिंदू लड़की से रेप किया और निकाह का झाँसा देकर अपने पास रखा। यही नहीं, उसने हिंदू लड़की को नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डाला। वो उसे रोजा रखने के लिए भी मजबूर करता था।
ये मामला शुक्रवार (3 मई 2024) को सामने आया। जब पीड़ित बच्ची ने पुलिस से संपर्क किया। ऑपइंडिया के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक, लड़की के माता-पिता की मौत हो चुकी है। इब्राहीम खान उसके पड़ोस में रहता था। वो अक्सर उसके घर आया करता था। उसने नवंबर 2023 में पीड़ित को अपने घर बुलाया और उसका रेप किया। बच्ची अपनी बहन के साथ रहती है। बच्ची को उसने उसके परिवार समेत मार डालने की धमकी भी दी।
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 8 नवंबर 2023 को इब्राहीम खान ने उससे कहा कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। उसने नाबालिग हिंदू बच्ची को निकाह के लिए प्रपोज किया। लड़की ने समय माँग कर अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन 11 नवंबर को जब वो अपने घर में अकेले थी, तब इब्राहीम खान उसके घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद उसने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने एक बार फिर से लड़की को निकाह का झाँसा दिया और फिर जबरदस्ती उसका रेप किया।
एफआईआर में पीड़ित ने बताया, “इब्राहीम खान ने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, अपने माता-पिता के साथ नहीं, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इब्राहीम ने कहा कि वो किराए पर कमरा लेगा और उसके साथ खुशी से रहेगा। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।”
इब्राहीम खान ने लड़की के साथ दिसंबर 2023 में भी रेप किया। उसने लड़की को धमकाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो उसे मार देगा। यही नहीं, वो एक बार लड़की को पास की मस्जिद में ले गया और उसे इस्लामिक नियमों के साथ रोजा रखने को कहा। लड़की ने बताया कि उसे लव जिहाद का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्राहीम खान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो 3 मई 2024 को एक बार फिर से लड़की के घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने इब्राहीम खान के खिलाफ सेक्शन 376 और सेक्शन 376 (3), पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 और 8 के साथ ही एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया है।