Sunday, September 8, 2024
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होटलों, दुकानों और ठेले वालों को मालिक और कर्मचारियों के नामों की लगानी होगी सूची: यूपी में 240 km काँवड़िया मार्ग के लिए जारी हुआ आदेश, ओवैसी उखड़े

मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पुरकाजी के गाँव भूराहेड़ी चेकपोस्ट से खतौली के भंगेला व बुढ़ाना, फुगाना, तितावी थानों की तक है, जिसमें काँवड़ यात्रा होती है। जिले के 240 किलोमीटर लंबे काँवड़ मार्ग है। हरिद्वार से आते समय हाईवे पर काफी होटल और ढाबे मुस्लिम समुदाय केे लोगों के भी हैं। इससे काँवड़ियों के इन होटलों और ढाबों में रुकने की संभावना बन जाती है।

हिंदुओं का पवित्र महीना सावन 22 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहा है। इस महीने में हिंदू श्रद्धालु काँवड़ यात्रा करके भगवान भोले नाथ के दरबार जल अर्पित करते हैं। भक्तों की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में काँवड़ यात्रा का एक प्रमुख मार्ग मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

काँवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं कुशलता संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने काँवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों पर उसके मालिक और संचालकों (उसे चलाने वालों) के नाम लिखने का आदेश दिया है। पुलिस ने हाईवे और नई मंडी, छपार व पुरकाजी, मंसूरपुर व खतौली आदि थानों की पुलिस ने कार्रवाई शुरू करा दी।

मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पुरकाजी के गाँव भूराहेड़ी चेकपोस्ट से खतौली के भंगेला व बुढ़ाना, फुगाना, तितावी थानों की तक है, जिसमें काँवड़ यात्रा होती है। जिले के 240 किलोमीटर लंबे काँवड़ मार्ग है। हरिद्वार से आते समय हाईवे पर काफी होटल और ढाबे मुस्लिम समुदाय केे लोगों के भी हैं। इससे काँवड़ियों के इन होटलों और ढाबों में रुकने की संभावना बन जाती है।

इसको देखते हुए ही जिला प्रशासन ने सभी होटल और ढाबों पर प्रोपराइटर व संचालकों के नाम लिखने का आदेश दिया है, ताकि काँवड़ियों में भ्रम ना रहे। एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा, “काँवड़ यात्रा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जनपद के 240 किलोमीटर लंबे काँवड़ मार्ग पर जितनी भी होटल, ढाबे या ठेले हैं, जहाँ से भी काँवड़िया अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सबको निर्देशित किया गया है कि इन होटलों-दुकानों-ढाबों-ठेलों पर प्रोपराइटर या काम करने वालों के नाम जरूर लिखें। यह इसलिए जरूरी है, ताकि किसी भी काँवड़िये के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। इससे ऐसी स्थिति ना बने जिसे कोई आरोप-प्रत्यारोप हो और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। यह सब सुरक्षा के लिए है।”

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मुस्लिम दुकानदारों ने हिंदू नाम से ढाबा खोलने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग अपना मजहब छिपाकर अपने होटल-ढाबे का नाम जनता वैष्णो ढाबा, साईं ढाबा, कृष्णा होटल आदि रखे हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने को कहा था। 

मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश के बाद हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ने सवाल उठाया है। सोशल मीडिया साइट X पर ओवैसी ने लिखा है, “उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई काँवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपारथाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम ‘Judenboycott’ था।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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