माफिया मुख़्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मऊ जिले एक अदालत ने गैर जमानती वारंट (NBW जारी किया है। यह वॉरंट आचार संहिता के उल्लंघन को ले कर दर्ज हुए 2 केसों में जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि माफिया का बेटा उमर इन मामलों में तय तारीख पर शुक्रवार (19 मई, 2023) को कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। सुनवाई के लिए अगली तारीख़ 2 जून, 2023 तय की गई है। वहीं कपिलदेव सिंह हत्याकांड पर मुख़्तार अंसारी के खिलाफ आज आने वाला फैसला फ़िलहाल के लिए टल गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख़्तार के बेटे उमर अंसारी पर आचार संहिता के उल्लंघन के 2 केस दर्ज हैं। इसी मामले में मुख़्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी आरोपित है। इसकी सुनवाई मऊ जिले की MP/MLA कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार (19 मई) को इसी मामले में अब्बास को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करवाया गया, लेकिन उमर अंसारी हाजिर नहीं हुआ। उमर की गैर हाजिरी पर CJM ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 जून, 2023 की तारीख तय की है।
जानकारी के मुताबिक, इस दिन सभी नामजदों पर आरोप तय होने थे। उमर अंसारी की गैर हाजिरी से ये आरोप तय नहीं हो पाए। इस मामले में शामिल अन्य नामजदों के नाम गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, धर्मेंद्र सोनकर और जुल्फिकार हैं। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2022 को अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता था जिसके बाद बिना प्रशासन की अनुमति के रोड शो निकाला गया था। इसी के बाद 10 मार्च 2023 को अब्बास अंसारी की जीत का विजय जुलूस भी निकाला गया था। पुलिस ने इन दोनों मामलों में FIR दर्ज कर के कोर्ट में कागजात पेश किए हैं।
यह मामला ट्रायल पर चल रहा है, जिसमें सभी आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय होने थे।
गैंगस्टर कोर्ट ने मुख़्तार पर टाला फैसला
वहीं एक अन्य मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एक अन्य केस में माफिया मुख़्तार अंसारी पर आज आने वाला फैसला टाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब यह फैसला 13 जून, 2023 को आ सकता है। यह फैसला साल 2009 में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड में आना था। तब मुख़्तार अंसारी जेल में था और आरोप है कि माफिया ही इस हत्या का साजिशकर्ता था।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) May 20, 2023
कपिल देव सिंह की हत्या का मामला
माफिया मुख्तार अंसारी पर टला फैसला
गैंगस्टर एक्ट में टला कोर्ट का फैसला
मुख्तार पर हत्या की साजिश का आरोप
2009 में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या@ghazipurpolice #MukhtarAnsari pic.twitter.com/DF11MwHmPG
गौरतलब है कि ऑपइंडिया की टीम ने पूर्वांचल के कई जिलों में जा कर मुख़्तार के आपराधिक इतिहास की जमीनी पड़ताल की थी। तब मुख़्तार अंसारी के अपराध से पीड़िता कई लोगों ने मुख़्तार को कम से कम उम्रकैद की सजा देने की माँग की थी।