सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई पर बाबरी मस्जिद पक्ष की माँग ठुकरा दी है। अदालत ने कहा है कि राम मंदिर मुद्दे की रोजाना सुनवाई (सप्ताह में 5 दिन) जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पक्ष के वकील राजीव धवन से कहा कि अगर वो आराम करना चाहते हैं तो उन्हें मिड-वीक ब्रेक दिया जाएगा लेकिन बेंच सुनवाई जारी रखेगी। मुस्लिम पक्षकार ने प्रतिदिन सुनवाई को ‘टॉर्चर’ बताया था।
Ayodhya: Supreme Court clarifies that the hearing in the case will continue on a day to a day basis as was ordered earlier.
— Bar & Bench (@barandbench) August 9, 2019
Court was replying to Senior Counsel Rajeev Dhavan who had objected to five-day hearing in the case. SC says will give Dhavan mid-week break if he needs.
बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने मामले की सप्ताह में पॉंच दिन सुनवाई करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कोर्ट से पाँच दिन सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इतनी तेज सुनवाई हुई तो उनके लिए न्यायालय में पैरवी कर पाना संभव नहीं होगा।
धवन ने कहा था, “यदि इस मामले पर कोर्ट में हफ्ते में पाँच दिन सुनवाई होती है तो यह अमानवीय होगा।” उनके मुताबिक हमें दिन रात अनुवाद के कागज पढ़ने और अन्य तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसे में रोजाना सुनवाई में दलीलें रखने में मैं असमर्थ हूँ। इस स्थिति में वह अदालत की तेजी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएँगे और वे केस छोड़ने को मजबूर होंगे।“
बीते दिन पीठ ने अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला लिया था। इससे पहले परंपरा के अनुसार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही मामले की सुनवाई तय की गई थी। लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने तय किया कि इस केस की सुनवाई हफ्ते के पाँचों दिन होगी।