Saturday, November 23, 2024
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‘सनातन धर्म को नकारात्मक ढंग से पेश किया’: सैफ अली खान के खिलाफ केस दर्ज, सीता हरण को ठहराया था जायज

रावण को 'मानवीय दृष्टिकोण' से प्रदर्शित करने की बात करते हुए सैफ अली खान ने दावा किया था कि 'आदिपुरुष' में सीता हरण को भी जायज ठहराया जाएगा। अब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केस दर्ज किया गया है।

रामायण को लेकर अभिनेता सैफ अली खान का विवादित बयान देना अब उन पर भारी पड़ रहा है। फिल्म ‘आदिपुरुष’ में मुख्य विलेन लंकेश का किरदार निभा रहे अभिनेता के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केस दर्ज किया गया है। जौनपुर के अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। उनके साथ-साथ ‘आदिपुरुष’ और ‘तान्हाजी’ के निर्देशक ओम राउत के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।

इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार (दिसंबर 23, 2020) की तारीख तय की गई है। ये याचिका सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने दायर की है। खुद को सनातन धर्म का अनुयायी बताते हुए उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान की टिप्पणियों से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि जहाँ अयोध्या के राजा रहे श्रीराम को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, वहीं लंकापति रावण को बुराई के रूप में देखा जाता है।

रावण को ‘मानवीय दृष्टिकोण’ से प्रदर्शित करने की बात करते हुए सैफ अली खान ने दावा किया था कि ‘आदिपुरुष’ में सीता हरण को भी जायज ठहराया जाएगा। उनके बयान पर विरोध होने के बाद उन्होंने माफ़ी माँग ली थी। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में सनातन धर्म में आस्था को नकारात्मक ढंग से पेश करने का प्रयास किया है।

उन्होंने अपनी याचिका में कई लोगों के नाम बतौर गवाह शामिल किए हैं। उनका कहना है कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने इस इंटरव्यू को ऑनलाइन देखा और उनकी धार्मिक भावनाएँ भी आहत हुई हैं। विवाद होने पर सैफ अली खान ने अपने बयान पर ‘गंभीरतापूर्वक’ माफ़ी माँगने की बात करते हुए कहा था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो अपने बयान को वापस लेते हैं। उन्होंने स्वीकारा था कि लोगों की भावनाएँ आहत हुई हैं।

दिसंबर 6, 2020 को दिए गए इस बयान के खिलाफ कोर्ट को 6 गवाहों के नाम सौंपे गए हैं। हिमांशु श्रीवास्तव जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगियापुर मोहल्ला के निवासी हैं और दीवानी न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। ये अर्जी अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की गई है। इस अर्जी के आधार पर CrPc की धारा 156 (3) पर मामला दर्ज हुआ है। इसके तहत किसी भी संज्ञेय मामले की जाँच करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने का अधिकार है।

सैफ के बयान पर आक्रोशित मुकेश खन्ना ने भी कहा था, “मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हमारे फिल्मकार हमारे धार्मिक किरदारों के साथ छेड़छाड़ करने की अवांछनीय कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि हमारे सैफ अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, अपनी एक आने वाली फिल्म ‘आदिपुरुष’ के किरदार के बारे में, कि उन्हें लंकेश रावण का रोल करने में बहुत मजा आया, दिलचस्प लगा। उनके हिसाब से वो उन्हें मानवीय और मनोरंजक बना रहे हैं। दयालु दिखा रहे हैं।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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