सलमान खान को अपने पनवेल वाले पड़ोसी के खिलाफ किए गए मानहानि केस में निराशा हाथ लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज सीवी भडांग ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालाँकि अब जज भडांग ने कहा है की समय की कमी के कारण आदेश सुनाना संभव नहीं है।
अब इस याचिका पर एक अन्य न्यायधीश नए सिरे से सुनवाई करेंगे। दरअसल इस मामले में दलीलें सुनने वाले और अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले जज सीवी भडांग शुक्रवार (4 नवंबर 2022) को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
दीवाली की छुट्टी के बाद खलमान खान की याचिका अब किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और उस पर नए सिरे से सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति भडांग ने अगस्त में मार्च 2022 के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अभिनेता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई शुरू की थी।
Another bench of Bombay HC will have to hear Salman Khan’s plea against his neighbour after Justice CV Bhadang, who is due to retire in Nov&had heard the matter fully, today said that he’s listing the matter as part heard due to lack of time &other administrative work
— ANI (@ANI) November 3, 2022
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11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति भडांग ने दलीलें समाप्त होने के बाद मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। उन्होंने कहा, “मैं फैसला करने में असमर्थ हूँ। मैंने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से छुट्टी थी और फिर प्रशासनिक कार्य और मेरे पास अन्य कार्य थे। मुझे इसे सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करना होगा।”
क्या है मामला
दरअसल सलमान खान मुंबई के पनवेल फार्महाउस में गतिविधियों को उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ ने रिकॉर्ड करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इस मामले में सलमान ने कक्कड़ के खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जब दीवानी अदालत ने कक्कड़ के खिलाफ कोई अंतरिम निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया तो सलमान ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
सलमान की याचिका में कहा गया कि कक्कड़ द्वारा अपलोड किए गए पोस्ट न केवल मानहानिकारक हैं, बल्कि सांप्रदायिक और भड़काऊ प्रकृति के हैं। कक्कड़ के वकील आभा सिंह और आदित्य सिंह ने दावा किया कि अभिनेता ने मानहानि का मुकदमा अपने मुवक्किल पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए दायर किया था।