Monday, November 18, 2024
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गुरुद्वारा बंगला साहिब के कथा वाचक, लाइव टेलीकास्ट के दौरान कृषि कानूनों पर लाखों को कर बैठे गुमराह

13 दिसंबर को गुरबानी और कीर्तन पथ के बाद, कथा वाचक बाबा बंता सिंह ने गुरुओं की कहानियों को साझा किया। अंत में उन्होंने किसानों के विरोध और कृषि कानूनों के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने जो दावे किए और जो तथ्य सामने हैं, वे कहीं से मेल नहीं खाते।

सिखों के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक, बंगला जी साहिब को यहाँ के जल के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के जल में उपचार के गुण हैं। दुनिया भर के सिख इस गुरुद्वारा में दर्शन करने आते हैं और पवित्र जल को अपने साथ घर ले जाते हैं। यह गुरुद्वारा मूल रूप से राजा जय सिंह का बंगला था। 1664 में दिल्ली में रहने के दौरान आठवें सिख गुरु, गुरु हर किशन सिंह यहाँ रहते थे।

उस समय चेचक और हैजा की महामारी इस क्षेत्र में फैल गई थी। गुरु हर किशन ने बीमार लोगों की ताजा जल देकर सेवा और सहायता की। जल्द ही उन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया। 30 मार्च, 1664 को उनकी मृत्यु हो गई। राजा जय सिंह ने उस कुएँ के ऊपर एक छोटा तालाब बनवाया, जहाँ से गुरु हर किशन ताज़े जल को खींचते थे। अब यह माना जाता है कि इस टैंक के पानी में उपचार के गुण हैं। इसके ऐतिहासिक संबंध, लोकप्रियता, स्थान और सुंदर निर्माण के कारण, हर साल यहाँ पर लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इसकी रसोई भारत में सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा रसोई में से एक है। 

सुबह गुरबानी और कीर्तन

गुरबानी और कीर्तन को कई चैनलों और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। दुनिया भर के लाखों भक्त विभिन्न चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इसे देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का शांतिपूर्ण पाठ, इसके बाद कीर्तन पथ, कई लोगों के लिए तनाव दूर करने का एक मंत्र जैसा है। प्लेटफॉर्म का उपयोग अक्सर सिख गुरुओं की कहानियों को सुनाने के लिए किया जाता है।

कृषि कानूनों के बारे में गलत जानकारी

13 दिसंबर को गुरबानी और कीर्तन पथ के बाद, कथा वाचक बाबा बंता सिंह ने गुरुओं की कहानियों को साझा किया। हालाँकि, अंत में उन्होंने किसानों के विरोध और कृषि कानूनों के बारे में बात की, जिसके दौरान उन्होंने कानूनों के बारे में कुछ गलत जानकारी साझा की। मॉर्निंग प्रेयर सेशन की समाप्ति पर उन्होंने विरोध-प्रदर्शनों के बारे में बात की और कहा कि तीन कानून, जो सरकार ने पारित किए हैं, वह व्यापार, उत्पादन और वाणिज्य है। सामान्य भाषा में, इसे ‘मुक्त बाजार’ (‘free market’) के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा अमेरिका और कनाडा में पहले ही विफल हो चुकी है।

दावा: उन्होंने कहा, “ये अधिनियम MSP को समाप्त करने के लिए पहला कदम है। सरकार एमएसपी को वापस लेना चाहती है। नए कानून के अनुसार, सरकारी बाजारों के साथ-साथ निजी बाजार भी होंगे। ये निजी बाजार सरकारी बाजारों की तुलना में अधिक भुगतान करेंगे। मूल्य, सुविधा और सुविधाओं की वजह से किसानों को निजी बाजारों की ओर आकर्षित किया जाएगा। जबकि सरकारी बाज़ारों में उपज को उतारने में कई दिन लग जाते हैं, निजी बाजारों में यह प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा कि यह कुछ वर्षों तक जारी रहेगा। “एक बार जब किसान सरकारी बाजारों में जाना बंद कर देंगे तो सरकार उन्हें घाटे के बहाने बंद कर देगी। फिर, कॉर्पोरेट कहेंगे कि चूँकि प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए वे केवल किसानों को आधी कीमत का भुगतान करेंगे। कोई विकल्प नहीं बचने पर किसानों को कम दर पर उपज बेचनी होगी।”

तथ्य: सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। कानूनों को पारित करने के बाद भी सरकार ने किसानों से हर समय उच्च खरीफ उपज की खरीद की है। 2021 के लिए अगली उपज के लिए एमएसपी पहले से ही निर्धारित किया गया है और सरकार ने खरीफ की उपज की खरीद पर 67,248.22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

आवश्यक वस्तु

दावा: उन्होंने कहा कि सरकार ने भंडारण क्षमता की सीमा को हटा दिया था। कॉरपोरेट घराने जितनी चाहें उतनी उपज का भंडारण कर सकते हैं। “यहाँ तक ​​कि जिन किसानों के पास 100 एकड़ जमीन है, उनके पास अपनी उपज को स्टोर करने की सुविधा नहीं है। मुंबई में रहने वाले कॉर्पोरेट सभी अनाज, आलू, दाल आदि का भंडारण करेंगे, जिसकी वजह से बाजार में कमी पैदा होगी। जब कमी होगी, तो कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा समय होगा जब आपको चावल के एक किलो के लिए 500 रुपए देने होंगे जो आप इन दिनों 100 रुपए में खरीदते हैं। कॉर्पोरेट अपनी इच्छा के अनुसार कीमत निर्धारित करेगा।” उन्होंने आगे कहा कि कॉरपोरेट घराने हर कमोडिटी की कीमत में इजाफा करेंगे। जैसे कि रिलायंस 50 रुपए में मकई बेचता है और किसान उसे महज 5 रुपए में बेचता है।

तथ्य: कानून [PDF] भंडारण गृह की छत की क्षमता के अनुसार भंडारण की अनुमति देता है। हर भंडारण गृह की एक विशिष्ट सीमा होती है। वे इससे अधिक स्टोर नहीं कर सकते। साथ ही सरकार हर वस्तु की कीमत पर सख्ती से निगरानी रखेगी और खराब न होने वाली उपज के लिए बागवानी उत्पादन की कीमत में 100% या 50% की वृद्धि होने पर हस्तक्षेप करेगी।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग

दावा: उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घराने मौजूदा दरों की तुलना में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दोगुना दाम देंगे। हालाँकि, वे कॉन्ट्रैक्ट में कई वर्षों का एक क्लाउज रखेंगे। अधिक कीमत के कारण किसान लालच में आ जाएगा। एक वर्ष के लिए, वे निर्धारित मूल्य का भुगतान करेंगे, लेकिन एक वर्ष के बाद वे कहेंगे कि कम उत्पादकता के कारण वे कम कीमत का भुगतान करेंगे।

“अगर किसान उन्हें अपनी जमीन छोड़ने के लिए कहेंगे, तो वे उन्हें कई वर्षों के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट दिखाएँगे। पुलिस या एसडीएम सहित कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा, जहाँ किसानों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति है। कानून किसानों को अदालत में जाने की अनुमति नहीं देता है।” उन्होंने आगे कहा कि किसान के पास कॉरपोरेट घरानों को अपनी जमीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

तथ्य: कानून एक फसल के मौसम या अधिकतम पाँच साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति देता है। यदि फसल को उगाने के लिए पाँच साल से अधिक समय चाहिए तो किसान और स्पॉन्सर को लंबी अवधि के लिए आपसी अनुबंध में शामिल होना पड़ सकता है। कीमत को कॉन्ट्रेक्ट में उपज की गुणवत्ता के साथ उल्लेख किया जाना है।

यदि उत्पाद के आधार पर कीमत भिन्न हो सकती है, तो अनुबंध में एक गारंटीकृत मूल्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। किसान को जो भी बोनस या प्रीमियम मिल सकता है, उसका उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट में किया जाना चाहिए। कीमत एपीएमसी यार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म की रेखा पर तय की जा सकती है। स्पॉन्सर को उपज स्वीकार करने से पीछे हटने का अधिकार नहीं होगा। हालाँकि, वह समझौते के अनुसार उपज की गुणवत्ता की जाँच कर सकता है।

कानून कहता है [PDF] कि बीज उत्पादन के मामले में उपज को स्वीकार करने के समय दो-तिहाई भुगतान तुरंत करना पड़ता है और शेष राशि का भुगतान उपज को स्वीकार करने के 30 दिनों के भीतर करना पड़ता है। अन्य मामलों में उपज को स्वीकार करते समय भुगतान करना पड़ता है।

कानून में किसी भी पक्ष को समझौते में किसानों की भूमि को जोड़ने से रोक दिया गया है। भूमि को बेचा, हस्तांतरित या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट केवल उपज के लिए होगा। स्पॉन्सर भूमि पर संरचना बढ़ा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर उसे इसे हटा देना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो किसान समझौते के समापन के बाद संरचना का मालिक होगा। विवाद की स्थिति में पक्षकार एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं और मामले को 30 दिनों में निपटाना होगा। यदि पक्षकार निर्णय के परिणाम से खुश नहीं हैं, तो वे अपीलीय प्राधिकरण यानी कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं।

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Anurag
Anuraghttps://lekhakanurag.com
B.Sc. Multimedia, a journalist by profession.

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