क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी बीवी हसीन जहाँ के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में हसीन जहाँ की बड़ी जीत हुई है। कोलकाता की अलीपुर जिला अदालत ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वो हर महीने अपनी बीवी हसीन जहाँ को 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता के तौर पर दें। यह पैसा हर महीने की 10 तारीख को देना होगा। अदालत ने सोमवार (23 जनवरी 2023) को अपने निर्णय में यह भी कहा कि शमी पर यह आदेश मार्च 2018 से लागू होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह निर्णय न्यायाधीश आनन्दिता गांगुली की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद शमी को भविष्य में हसीन जहाँ को उनके गुजारे के लिए हर महीने की 10 तारीख तक 50 हजार रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ शमी को मार्च 2018 के बाद से अब तक के बकाए का भी भुगतान हसीन जहाँ को 50 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब करना होगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं।
बताया जा रहा है कि इस राशि से हसीन जहाँ संतुष्ट नहीं हैं। साल 2018 में उन्होंने शमी से रिश्ते खराब होने के बाद 10 लाख रुपए प्रतिमाह की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में हसीन जहाँ ने बेटी के लिए प्रतिमाह 3 लाख और अपने निजी कामों के लिए 7 लाख रुपए मासिक का ख़र्च बताया था। माना जा रहा है कि जिला अदालत के इस आदेश को हसीन जहाँ हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। अदालत पहले ही हसीन जहाँ की बेटी के लिए शमी को 80 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दे चुकी है।
गौरतलब है कि साल 2018 में मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहाँ खुल कर मीडिया के सामने आ गई थीं। तब उन्होंने शमी पर न सिर्फ अपनी प्रताड़ना बल्कि मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया था। हालाँकि आरोपों पर सफाई देते हुए शमी ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बीवी को कौन भड़का रहा है। मैच फिक्सिंग के आरोपों पर शमी ने कहा था कि वो देश से गद्दारी के बजाय मरना पसंद करेंगे। बाद में शमी और हसीन जहाँ अलग-अलग हो गए थे।