उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में धर्मांतरण और जबरन निकाह का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने अपनी बेटी के एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जबरन निकाह कर लेने और धर्म-परिवर्तन करवाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपित का नाम कफील अहमद है, जिस पर मारपीट, रेप और अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप है कि कफील की ब्लैकमेलिंग के कारण पीड़िता की भाभी पहले ही आत्महत्या कर चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।
FIR शनिवार (5 नवम्बर, 2022) को दर्ज हुई है। मुख्य आरोपित कफील अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस केस में नामजद अन्य आरोपितों की तलाश के साथ-साथ मामले की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र की है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता की माँ ने बताया है कि उसके पर पर कफील अहमद एक रिश्तेदार के दोस्त के तौर पर आया करता था। पीड़िता का आरोप है कि उसने सबसे पहले अश्लील वीडियो बना कर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने की शुरुआत की, जिसमें घर आने वाले अन्य रिश्तेदार ने भी कफील का साथ दिया।
इसी अश्लील वीडियो को हथियार बना कर कफील 31 अगस्त, 2020 को पीड़िता की बेटी को लखनऊ ले कर गया। बाद में 5 सितम्बर, 2022 को कफील ने पीड़िता से जबरन इस्लाम कबूल करवाया और नया इस्लामी नाम दे दिया। शिकायत में आगे बताया गया है कि कफील ने हिन्दू लड़की को मुस्लिम बनाने के बाद उस से जबरन निकाह भी किया। बाद में जोर-जबरदस्ती कर के कई बार रेप किया और अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की। इन सबसे मना करने पर लड़की को 4 नवम्बर, 2022 को बेरहमी से मारा-पीटा गया।
पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने कफील अहमद के साथ उसकी अम्मी जाहिदा बेगम और भाई फरीद अहमद पर भी अपनी बेटी की प्रताड़ना में कफील का साथ देने का आरोप लगाया है।
शिकायत में आगे पीड़िता की माँ ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कफील को अपनी बहू की आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, कफील ने उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर के उनकी बहू का नहाते हुए अश्लील वीडियो बनवा लिया था। बाद में कफील उसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए महिला की बहू को भी ब्लैकमेल करने लगा। इस प्रताड़ना से तंग आ कर शिकायतकर्ता महिला की बहू ने आखिरकार 5 नवम्बर, 2021 छत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कफील अहमद, कफील की अम्मी जाहिदा और कफील के भाई फरीद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने चौथे आरोपित के तौर पर कफील को पीड़िता के घर लाने वाले रिश्तेदार डिम्पल सक्सेना को भी कफील के सहयोगी के तौर पर नामजद किया है। इन सभी पर IPC की धारा 376 (2)(n), 377, 323, 120- B, 306 और ‘उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ की धारा 3 और 5(1) के तहत FIR दर्ज कर ली है। ऑपइंडिया के पास इस केस की FIR मौजूद है।
ऑपइंडिया ने इस मामले में पीड़िता से बात की। धर्म-परिवर्तन की शिकार हुई लड़की ने हमें बताया कि वो लगभग 2 वर्षों से लगातार प्रताड़ना का शिकार हुई है। इसी के साथ लड़की ने हमें बताया कि आरोपित कफील एक नामी नेता और पूर्व चेयरमैन के करीबियों में से आता है जो प्रभाव और दबाव के साथ पैसे के दम पर बचता आ रहा है। हमसे बात करते हुए पीड़िता रो पड़ी और कहा कि इस घटना से न सिर्फ उनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मिली है बल्कि उनके पूरे परिवार की इज्जत भी चली गई है। अंत में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की माँग की है।
पहले भी हो चुका है केस
ऑपइंडिया द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, 1 साल पहले भी पीड़ित लड़की ने आरोपित पर केस दर्ज करवाया था। तब पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया था। जानकारी के मुताबिक, उस समय पीड़िता कोर्ट में मुकर गई थी, जिसका फायदा आरोपित कफील को मिला था। ऑपइंडिया ने पीड़िता से इस बाबत बात की। पीड़िता ने बताया कि मामला अप्रैल 2021 है और तब पुलिस के ही एक सब-इंस्पेक्टर ने उन्हें डरा दिया था कि समझौता कर लो तो बेहतर होगा।
पीड़िता ने हमें आगे बताया कि ललित नाम के एक दरोगा ने यह भी कहा था कि अगर न मानी तो शायद उनके भाई को फर्जी केस में फँसा दिया जाए। पीड़िता ने हमें आगे बताया कि इस बार पूरी हिम्मत कर के वो कफील और उसके पूरे परिवार को सज़ा दिलाना चाहती है।
कफील का अब्बा कबीर है नाबालिग बच्चे से कुकर्म का आरोपित
धर्मांतरण के आरोपित कफील के बारे में और जानकारी जुटाने के दौरान हमें पता चला कि कफील का अब्बा कबीर एक नाबालिग बच्चे से कुकर्म का आरोपित है। उस पर 10 अप्रैल, 2021 को शाहजहाँपुर जिले में अपने एक साथी के साथ 8 साल के बच्चे के साथ जबरन अप्राकृतिक कुकर्म का आरोप लगा था। तब पीड़ित परिवार ने शिकायत में बताया था कि जिस लड़के के साथ कुकर्म हुआ था, उसके मलद्वार से खून निकल आया था।
इस शिकायत पर सदर बाजर पुलिस ने कबीर अहमद व एक अन्य पर IPC की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें आरोपित को जेल भी जाना पड़ा था। फ़िलहाल कबीर अहमद उस केस में जमानत पर चल रहा है। ऑपइंडिया के पास इस केस की FIR कॉपी भी मौजूद है।
कफील के भाई पर भी हिन्दू लड़की के अपहरण का आरोप
पीड़िता ने ऑपइंडिया से बात करते हए आरोप लगाया कि साल 2010 में कफील के भाई फरीद पर भी एक नाबालिग हिन्दू लड़की के अपहरण का आरोप है। पीड़िता ने हमें बताया कि 2010 के उस केस में भी कफील और उनकी अम्मी नामजद थीं और उन सभी को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। पीड़िता ने कहा कि आरोपित का परिवार हिन्दू लड़कियों को टारगेट करने का आदी है।