Sunday, November 17, 2024
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ISIS के तीन आतंकी गिरफ्तार, बच निकला दाऊद: आतंकी संगठन के लिए करते थे भर्तियाँ, जुटाते थे पैसा

पुलिस ने तीनों आरोपितों के पास से किताबें और इस्लामिक प्रचार सामग्री जब्त की हैं। उनके पास से ऑडियो क्लिप के रूप में भी जिहादी प्रचार सामग्री मिलीं, जिन्हें वे व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे।

तमिलनाडु पुलिस ने ISIS (इस्लामिक स्टेट) के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। ISIS से संबंध रखने के आरोप में तीन मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया है। वे ISIS में युवाओं की भर्ती कर रहे थे। तीनों आरोपितों को तमिलनाडु के रामनाथपुरम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित कथित तौर पर ‘जिहादी’ विचारधारा को फैलाने और इस्लामिक मान्यताओं का विरोध करने वालों की हत्या की साजिश में शामिल थे। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि लोगों में डर फैल सके।

मामला राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) को स्थानांतरित कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बी. मुहम्मद अली, पुरा गनी और आमिर के रूप में हुई है। हालाँकि, एक अन्य आरोपित शेख दाऊद फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस के अनुसार, आईएसआईएस से जुड़े चार मुस्लिम युवक रामनाथपुरम जिले के देवीपट्टनम में आईएस के लिए युवाओं की भर्ती करने और आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और वो उस जगह पर पहुँच गई जहाँ वो इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा संदिग्ध भाग गया। ये चारों NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये चारों देवीपट्टनम, कीझायंथल और अन्य स्थानों के मदरसों में युवाओं को भर्ती करने और उन्हें ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे थे। इसके साथ ही वो उन लोगों को पुरस्कार देने की भी योजना बना रहे थे, जिन्होंने उनके आतंकी संगठन के मंसूबे को सफलतापूर्वक प्रसारित किया।

दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर

पुलिस ने बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे एक अन्य आरोपित अब्दुल शमीम को धन हस्तांतरित करने की बात कर रहे थे। शमीम केरल सीमा पर स्थित कन्याकुमारी जिले में हुई विल्सन की हत्या का आरोपित है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के पास से किताबें और इस्लामिक प्रचार सामग्री जब्त की हैं। उनके पास से ऑडियो क्लिप के रूप में भी जिहादी प्रचार सामग्री मिलीं, जिन्हें वे व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे।

पुलिस ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और बी समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरोपित के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज किए हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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